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मैमर्स न्यू कैपिटल सिनेमा मामले में सुनवाई, हाई कोर्ट ने शपथ पत्र पेश करने के दिए आदेश

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Published : Dec 7, 2021, 8:11 PM IST

नैनीताल मेमर्स न्यू कैपिटल सिनेमा मामले में हाई कोर्ट ने न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

Nainital New Capital Cinema case
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: नगर पालिका ने अशोक सिनेमा परिसर को अपने कब्जे में लेकर लीज निरस्त कर दिया. जिसे मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में नगर पालिका द्वारा दिए गए जबाव के क्रम में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देना था, लेकिन यह प्रति शपथ पत्र समय पर नहीं दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोरेट ने मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र पेश करने के लिए अंतिम रूप से दो हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि नैनीताल नगर पालिका ने वर्ष 2014 में अशोक सिनेमा हॉल को 30 साल की लीज में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को दिया था. लीज की शर्तों के अनुसार लीजधारक को दो साल के भीतर पुराने सिनेमा हॉल को तोड़कर, उसके स्थान पर 250 सीटों का सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें और पार्किंग बनानी थी, लेकिन लीजधारक ने इन दो वर्षों में लीज की शर्तों का पालन नहीं किया और वहां पार्किंग स्थल बना दिया. जबकि कार्य पूरा करने का समय 2016 मे ही समाप्त हो गया था.

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जिसके बाद नगर पालिका ने अशोक सिनेमा परिसर को अपने कब्जे में लेकर लीज निरस्त कर दिया. जिसे मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा ने हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी. मामले में नगर पालिका द्वारा दिए गए जबाव के क्रम में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देना था, लेकिन यह प्रति शपथ पत्र समय पर नहीं दिया गया.

जिसके बाद अब कोर्ट ने मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देने के लिये अंतिम रूप से दो हफ्ते का समय दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

नैनीताल: नगर पालिका ने अशोक सिनेमा परिसर को अपने कब्जे में लेकर लीज निरस्त कर दिया. जिसे मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में नगर पालिका द्वारा दिए गए जबाव के क्रम में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देना था, लेकिन यह प्रति शपथ पत्र समय पर नहीं दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोरेट ने मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र पेश करने के लिए अंतिम रूप से दो हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि नैनीताल नगर पालिका ने वर्ष 2014 में अशोक सिनेमा हॉल को 30 साल की लीज में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को दिया था. लीज की शर्तों के अनुसार लीजधारक को दो साल के भीतर पुराने सिनेमा हॉल को तोड़कर, उसके स्थान पर 250 सीटों का सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें और पार्किंग बनानी थी, लेकिन लीजधारक ने इन दो वर्षों में लीज की शर्तों का पालन नहीं किया और वहां पार्किंग स्थल बना दिया. जबकि कार्य पूरा करने का समय 2016 मे ही समाप्त हो गया था.

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जिसके बाद नगर पालिका ने अशोक सिनेमा परिसर को अपने कब्जे में लेकर लीज निरस्त कर दिया. जिसे मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा ने हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी. मामले में नगर पालिका द्वारा दिए गए जबाव के क्रम में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देना था, लेकिन यह प्रति शपथ पत्र समय पर नहीं दिया गया.

जिसके बाद अब कोर्ट ने मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथ पत्र देने के लिये अंतिम रूप से दो हफ्ते का समय दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

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