नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल के बंद पड़े गेट को खोलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हास्पिटल के बंद पड़े गेट को शीघ्र खोलने के आदेश दिए. साथ मे कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार से 10 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने हॉस्पिटल के गेट को 24 घंटे खोले रखने को भी कहा.
बता दें कि नैनीताल निवासी अशोक साह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बीडी पांडे जिला अस्पताल के मल्लीताल छोर के गेट को हॉस्पिटल प्रबंधन ने कोविड काल से बंद कर रखा है. कई बार पत्र लिखने के बाद भी न तो प्रबंधन और न ही जिला प्रशासन ने इसे खोलने की सुध ली.
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इससे अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों को आने जाने में खासी दिखकत हो रही है. गेट बंद होने की वजह से मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खड़ी चढ़ाई वाले दूसरे गेट से जाने को मजबूर होना पड़ता है.