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त्रिवेंद्र सरकार को हाई कोर्ट से झटका, 2 महीने में करवाने होंगे रुड़की नगर निगम चुनाव

नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार के एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. साथ ही रुड़की नगर निगम के चुनाव दो महीने में करवाने के आदेश दिए हैं.

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Published : Jul 23, 2019, 5:02 PM IST

Updated : Jul 23, 2019, 7:18 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत में दो महीने के अंदर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. ये आदेश रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए. याचिका में सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी, जिस पर भी सरकार को झटका लगा है.

नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार को झटका.

आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा और अन्य ने नैनीताल हाई कोर्ट में नगर निगम चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि 2015 में तत्कालीन सरकार ने पाडली और रामपुर गुर्जर गांव को नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से 6 दिसंबर 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया.

यह भी पढ़ें: सीएम त्रिवेंद्र ने अफसरों पर दिखाई सख्ती, अब कामचोर अधिकारी जबरन किए जाएंगे रिटायर

वहीं याचिकाकर्ता की दलील है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया गया तो उसे बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है. साथ ही दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया. जिस वजह से अभी तक नगर निगम में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर रुड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत में चुनाव करवाने के आदेश दिए. साथ ही दोनों गांवों को फिर से नगर निगम में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत में दो महीने के अंदर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. ये आदेश रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए. याचिका में सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी, जिस पर भी सरकार को झटका लगा है.

नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार को झटका.

आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा और अन्य ने नैनीताल हाई कोर्ट में नगर निगम चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि 2015 में तत्कालीन सरकार ने पाडली और रामपुर गुर्जर गांव को नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से 6 दिसंबर 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया.

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वहीं याचिकाकर्ता की दलील है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया गया तो उसे बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है. साथ ही दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया. जिस वजह से अभी तक नगर निगम में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर रुड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत में चुनाव करवाने के आदेश दिए. साथ ही दोनों गांवों को फिर से नगर निगम में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

Intro:Summry 2 माह के भीतर रुड़की नगर निगम और नगर पंचायत में 2015 के परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाये राज सरकार। Intro प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं में और नगर निगम में हुए निकाय चुनाव के बाद रुड़की नगर निगम के पूर्व में यशपाल राणा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रुड़की नगर निगम में जल्द से जल्द चुनाव कराने और राज्य सरकार द्वारा जारी 6 दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, इस नोटिफिकेशन में राज्य सरकार द्वारा रुड़की के दो गांवों को नगर निगम से बाहर किया था।


Body:आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पाडली और रामपुर गुर्जर गाँव को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था लेकिन सरकार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से 6 दिसंबर 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जो नियम विरुद्ध है,,,


Conclusion:वही याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया गया तो उसे बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोनों गांव को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया जिसकी वजह से अभी तक नगर निगम में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं मामले को गंभीरता से सुनते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आज राज्य सरकार को आदेश दिए है कि रुड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत में 2 माह के भीतर चुनाव कराए। बाईट- सोहेल सिदक,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Jul 23, 2019, 7:18 PM IST
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