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नैनीताल के एलडीए सचिव को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब - Nainital High Court

हाईकोर्ट ने नैनीताल एलडीए के सचिव को अवमानना नोटिस (Contempt notice to secretary of Nainital LDA ) जारी किया है. साथ ही मामले में चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी.

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नैनीताल के एलडीए सचिव को अवमानना नोटिस जारी
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Published : Oct 2, 2022, 10:05 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने व याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद नैनीताल के स्थानीय निवासी विक्की वर्मा, समुतुल्लाह, एलडीए के सचिव पंकज उपाध्यय व इओ नगर पालिका नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई.

बता दें पूर्व में माननीय उच्च न्यायलय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट में स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें. याचिकाकर्ता को टूटे हुए गोदाम को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत करने के भी आदेश दिए गये थे, मगर नगर पालिका के द्वारा उक्त कूड़ेदान को तो हटा दिया गया लेकिन स्थानीय दो व्यक्ति समुतुल्लाह और विक्की वर्मा के द्वारा बार बार उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनकी लीज नगर पालिका से समाप्त करा दी जाएगी.

पढ़ें- सुपर स्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन, एआईजी अस्पताल में चल रहा था इलाज

पूर्व में इस मामले में उनके द्वारा रिट याचिका दायर की गयी थी. जिसमें उच्च न्यायलय ने उनके हित मे आदेश दिया था. जिसमें कहा था कि उनके दुकान के पास स्थित कूड़ेदान को हटाया जाए. साथ ही वे अपने गोदाम की मरम्मत स्वयं करें. वर्तमान में उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका ने कूड़ादान हटा दिया है, मगर अब दो स्थानीय व्यक्ति उन्हें बार- बार जान से मारने व लीज समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने व याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद नैनीताल के स्थानीय निवासी विक्की वर्मा, समुतुल्लाह, एलडीए के सचिव पंकज उपाध्यय व इओ नगर पालिका नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई.

बता दें पूर्व में माननीय उच्च न्यायलय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट में स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें. याचिकाकर्ता को टूटे हुए गोदाम को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत करने के भी आदेश दिए गये थे, मगर नगर पालिका के द्वारा उक्त कूड़ेदान को तो हटा दिया गया लेकिन स्थानीय दो व्यक्ति समुतुल्लाह और विक्की वर्मा के द्वारा बार बार उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनकी लीज नगर पालिका से समाप्त करा दी जाएगी.

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पूर्व में इस मामले में उनके द्वारा रिट याचिका दायर की गयी थी. जिसमें उच्च न्यायलय ने उनके हित मे आदेश दिया था. जिसमें कहा था कि उनके दुकान के पास स्थित कूड़ेदान को हटाया जाए. साथ ही वे अपने गोदाम की मरम्मत स्वयं करें. वर्तमान में उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका ने कूड़ादान हटा दिया है, मगर अब दो स्थानीय व्यक्ति उन्हें बार- बार जान से मारने व लीज समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं.

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