ETV Bharat / state

छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 5 लाख रुपए जमा करने के निर्देश

author img

By

Published : Sep 28, 2021, 7:35 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को जमानत दे दी है. इसके साथ ही आरोपी को 5 लाख रुपए विभाग के खाते में जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं.

high-court
छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कृष्णा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भगवानपुर हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उन्हें जमानत मिलने के बाद तीन हफ्ते के भीतर 5 लाख रुपये समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं.

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका में पारित आदेशों के क्रम में गठित एसआईटी ने अनिल कुमार सैनी को गिरफ्तार कर अगस्त 2020 में जेल भेज दिया था. उन पर 14 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति का गबन करने का आरोप था.

ये भी पढ़ें: IFS संजीव चतुर्वेदी HC में अपने केस की खुद करेंगे पैरवी, उत्तराखंड के वकीलों पर नहीं था विश्वास

लेकिन सैनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह छात्रवृत्ति कॉलेज के खाते में नहीं बल्कि छात्रों के खाते में आई थी. कोर्ट ने याची के तर्कों से सहमत होकर उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कृष्णा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भगवानपुर हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उन्हें जमानत मिलने के बाद तीन हफ्ते के भीतर 5 लाख रुपये समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं.

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका में पारित आदेशों के क्रम में गठित एसआईटी ने अनिल कुमार सैनी को गिरफ्तार कर अगस्त 2020 में जेल भेज दिया था. उन पर 14 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति का गबन करने का आरोप था.

ये भी पढ़ें: IFS संजीव चतुर्वेदी HC में अपने केस की खुद करेंगे पैरवी, उत्तराखंड के वकीलों पर नहीं था विश्वास

लेकिन सैनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह छात्रवृत्ति कॉलेज के खाते में नहीं बल्कि छात्रों के खाते में आई थी. कोर्ट ने याची के तर्कों से सहमत होकर उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.