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हाईकोर्ट के आदेश के बाद लक्ष्मपुर नकायल में बनेगा पुल, दो साल का लगेगा वक्त - bridge and road at Laxmapur Nakayal village

नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि दो साल के अंदर लक्ष्मपुर नकायल गांव को पुल और सड़क से जोड़ा जाए.

हाईकोर्ट
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Published : Nov 4, 2020, 8:09 PM IST

नैनीतालः हल्द्वानी के गौलापार के लक्ष्मपुर नकायल व विजयपुर गांव के लोगों को वर्षों के बाद अब सड़क और पुल की सुविधा मिलने जा रही है. नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि गांव को दो साल के अंदर पुल और सड़क से जोड़ा जाए.

राजीव बिष्ट,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

दरअसल, हल्द्वानी के रवि शंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गौलापार के करीब 5 गांव के लोग गांव के पास से बहने वाली सूखी नदी में पुल और सड़क निर्माण न होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. जबकि ग्रामीणों द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कई बार अपने गांव में पुल बनवाने की मांग की जा चुकी है. 2013 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुल व रोड बनाने का आश्वासन तो दिया लेकिन गांव में ना तो पुल बना और ना ही रोड पहुंची.

याचिकाकर्ता का कहना था कि जब लोगों को जरूरी कार्य के लिए गांव से बरसात के दौरान बाहर जाना पड़ता है या बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो उन्हें नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है. बरसात के समय इस नदी में बाढ़ आ जाती है और गांव का संपर्क सड़क मार्ग से कट जाता है.

पढ़ेंः राज्य में विकास प्राधिकरणों को खत्म करने की मांग, बंशीधर भगत ने CM को सौंपा ज्ञापन

आज मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर जवाब दिया गया कि सरकार दो साल के अंदर गांव में सड़क और पुल का निर्माण कर देगी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह अपने द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर दो साल के भीतर पुल और सड़क का निर्माण कार्य पूरा करें.

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर सरकार दो साल के अंदर पुल और सड़क का निर्माण नहीं करा पाती तो सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सकता है.

नैनीतालः हल्द्वानी के गौलापार के लक्ष्मपुर नकायल व विजयपुर गांव के लोगों को वर्षों के बाद अब सड़क और पुल की सुविधा मिलने जा रही है. नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि गांव को दो साल के अंदर पुल और सड़क से जोड़ा जाए.

राजीव बिष्ट,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

दरअसल, हल्द्वानी के रवि शंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गौलापार के करीब 5 गांव के लोग गांव के पास से बहने वाली सूखी नदी में पुल और सड़क निर्माण न होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. जबकि ग्रामीणों द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कई बार अपने गांव में पुल बनवाने की मांग की जा चुकी है. 2013 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुल व रोड बनाने का आश्वासन तो दिया लेकिन गांव में ना तो पुल बना और ना ही रोड पहुंची.

याचिकाकर्ता का कहना था कि जब लोगों को जरूरी कार्य के लिए गांव से बरसात के दौरान बाहर जाना पड़ता है या बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो उन्हें नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है. बरसात के समय इस नदी में बाढ़ आ जाती है और गांव का संपर्क सड़क मार्ग से कट जाता है.

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आज मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर जवाब दिया गया कि सरकार दो साल के अंदर गांव में सड़क और पुल का निर्माण कर देगी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह अपने द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर दो साल के भीतर पुल और सड़क का निर्माण कार्य पूरा करें.

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर सरकार दो साल के अंदर पुल और सड़क का निर्माण नहीं करा पाती तो सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सकता है.

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