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हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा के थांपला गांव में बन रही सड़क पर लगाई रोक

अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के थापला तया गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी.

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अल्मोड़ा के थांपला गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Jun 19, 2020, 9:41 PM IST

नैनीताल : अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के थापला तया गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि अगर सड़क का निर्माण हुआ तो पूर्ण जिम्मेदारी डीएफओ की होगी.

अल्मोड़ा के थांपला गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, रामनगर निवासी कुशाल सिंह रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि थापला तया मोटर मार्ग का निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा है. साथ ही इस सड़क के निर्माण के नाम पर तकरीबन 224 पेड़ों को काट दिया गया. जब ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो ठेकेदार ने गांव में घुसकर गोलियां चला दी. साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद जब ग्रामीणों ने मामले की शिकायत राजस्व पुलिस से की तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली और मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

ये भी पढ़ें: प्रवासियों को छोड़कर दिल्ली लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत

मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अग्रिम आदेश तक सड़क निर्माण के काम पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले की जांच कर रही राजस्व पुलिस को तीन दिन के अंदर जांच कर पुलिस को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि जांच पूरी कर मामले की रिपोर्ट 13 जुलाई तक हाईकोर्ट में पेश करें.

नैनीताल : अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के थापला तया गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि अगर सड़क का निर्माण हुआ तो पूर्ण जिम्मेदारी डीएफओ की होगी.

अल्मोड़ा के थांपला गांव में बन रही सड़क पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, रामनगर निवासी कुशाल सिंह रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि थापला तया मोटर मार्ग का निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा है. साथ ही इस सड़क के निर्माण के नाम पर तकरीबन 224 पेड़ों को काट दिया गया. जब ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो ठेकेदार ने गांव में घुसकर गोलियां चला दी. साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद जब ग्रामीणों ने मामले की शिकायत राजस्व पुलिस से की तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली और मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अग्रिम आदेश तक सड़क निर्माण के काम पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले की जांच कर रही राजस्व पुलिस को तीन दिन के अंदर जांच कर पुलिस को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि जांच पूरी कर मामले की रिपोर्ट 13 जुलाई तक हाईकोर्ट में पेश करें.

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