ETV Bharat / state

हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर हाईकोर्ट नाराज, तीन घंटे हिरासत में रखा

हाईकोर्ट ने हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज देहरादून के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा को दो मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था.

नैनीताल
नैनीताल
author img

By

Published : Mar 2, 2020, 10:57 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई फीस वापस नहीं करने पर हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून प्रिंसिपल पर नारजागी जताई है. कोर्ट ने प्रिंसिपल अनिल झा को तीन घंटे तक हिरासत में रखा.

दरअसल, बढ़ी हुई फीस के मामले पर हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा को व्यक्ति रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा था. सोमवार को प्रिंसिपल झा ने कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब दिया, लेकिन कोर्ट झा से जवाब से सतुष्ट नहीं हुआ और नाराजगी जताते हुए तीन घंटे तक हिरासत में ले लिया. हालांकि तीन घंटे बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल झा को यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि वह मंगलवार को कॉलेज के निर्देशक को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे.

प्रिंसिपल पर हाई कोर्ट नाराज

पढ़ें- उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जनरल-ओबीसी कर्मचारी गए हड़ताल पर

बता दें कि राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फीस 80 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपए कर दी थी. सरकार के इस आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज छात्र नैनीताल हाई कोर्ट को शरण में चल गए थे. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मेडिकल कॉलेजों ने जो बढ़ी हुई फीस ली है वे उसे वापस करें. लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने आज तक कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया. जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. कोर्ट में इस मामले में कॉलेज प्रबंधन को व्यक्ति रूप से पेश होने के आदेश दिए थे.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई फीस वापस नहीं करने पर हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून प्रिंसिपल पर नारजागी जताई है. कोर्ट ने प्रिंसिपल अनिल झा को तीन घंटे तक हिरासत में रखा.

दरअसल, बढ़ी हुई फीस के मामले पर हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा को व्यक्ति रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा था. सोमवार को प्रिंसिपल झा ने कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब दिया, लेकिन कोर्ट झा से जवाब से सतुष्ट नहीं हुआ और नाराजगी जताते हुए तीन घंटे तक हिरासत में ले लिया. हालांकि तीन घंटे बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल झा को यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि वह मंगलवार को कॉलेज के निर्देशक को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे.

प्रिंसिपल पर हाई कोर्ट नाराज

पढ़ें- उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जनरल-ओबीसी कर्मचारी गए हड़ताल पर

बता दें कि राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फीस 80 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपए कर दी थी. सरकार के इस आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज छात्र नैनीताल हाई कोर्ट को शरण में चल गए थे. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मेडिकल कॉलेजों ने जो बढ़ी हुई फीस ली है वे उसे वापस करें. लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने आज तक कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया. जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. कोर्ट में इस मामले में कॉलेज प्रबंधन को व्यक्ति रूप से पेश होने के आदेश दिए थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.