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दून वैली में निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, HC ने केंद्र व राज्य से मांगा जवाब - illegal construction works in Doon Valley

उत्तराखंड हाईकोर्ट में दून वैली में बिना मास्टर प्लान के हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

NAINITAL
नैनीताल
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Published : Jan 5, 2022, 5:42 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना मास्टर प्लान एवं बिना पर्यटन प्लान के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है.

मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी आकाश वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दून वैली में निर्माण कार्यों हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था. फिर एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर दून वैली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी.

ये भी पढ़ेंः क्या रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है? HC ने चुनाव आयोग और केंद्र से पूछा

याचिकाकर्ता के मुताबिक, नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि दून वैली में जो भी निर्माण कार्य होंगे, उनके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी. परंतु अभी तक राज्य सरकार न तो मास्टर प्लान के अनुसार कार्य कर रही है, न ही पर्यटन प्लान के अनुसार. इस कारण दून वैली में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि दून वैली में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनको मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के अनुसार किया जाए और मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान को विकसित किया जाए.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना मास्टर प्लान एवं बिना पर्यटन प्लान के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है.

मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी आकाश वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दून वैली में निर्माण कार्यों हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था. फिर एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर दून वैली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी.

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याचिकाकर्ता के मुताबिक, नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि दून वैली में जो भी निर्माण कार्य होंगे, उनके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी. परंतु अभी तक राज्य सरकार न तो मास्टर प्लान के अनुसार कार्य कर रही है, न ही पर्यटन प्लान के अनुसार. इस कारण दून वैली में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि दून वैली में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनको मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के अनुसार किया जाए और मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान को विकसित किया जाए.

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