नैनीताल: श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) कैंपस के स्थाई निर्माण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन दिन के अंदर शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.
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सुनवाई को दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार कितने समय के अंदर सुमाड़ी में एनआईटी के स्थाई कैंपस निर्माण को लेकर फैसला लेगी. इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने अपना मौखिक जवाब कोर्ट में पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार तक शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआईटी को बने हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. छात्र जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है.
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याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि कैंपस की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है.
गौर हो कि मामला कोर्ट में जाने के बाद एनआईटी श्रीनगर को जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि उन चारों में से एक जगह पर एनआईटी का निर्माण किया जा सके. इस मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे.