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NIT मामले में केंद्र सरकार के जवाब से हाई कोर्ट नाराज, तीन दिन में शपथ पत्र पेश करने के आदेश - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

इस मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे.

nainital high court
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Published : May 3, 2019, 6:55 PM IST

नैनीताल: श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) कैंपस के स्थाई निर्माण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन दिन के अंदर शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

पढ़ें- पूर्व मुख्यमंत्रियों को HC ने दिया झटका, वसूला जाएगा लाखों का बकाया

सुनवाई को दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार कितने समय के अंदर सुमाड़ी में एनआईटी के स्थाई कैंपस निर्माण को लेकर फैसला लेगी. इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने अपना मौखिक जवाब कोर्ट में पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार तक शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआईटी को बने हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. छात्र जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है.

पढ़ें- नैनीताल पहुंचकर शायर बने चैंपियन, बोले- आशिक बना देती हैं यहां की हवाएं

याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि कैंपस की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है.

गौर हो कि मामला कोर्ट में जाने के बाद एनआईटी श्रीनगर को जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि उन चारों में से एक जगह पर एनआईटी का निर्माण किया जा सके. इस मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे.

नैनीताल: श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) कैंपस के स्थाई निर्माण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन दिन के अंदर शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

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सुनवाई को दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार कितने समय के अंदर सुमाड़ी में एनआईटी के स्थाई कैंपस निर्माण को लेकर फैसला लेगी. इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने अपना मौखिक जवाब कोर्ट में पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार तक शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआईटी को बने हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला है. छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. छात्र जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है.

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याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि कैंपस की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है.

गौर हो कि मामला कोर्ट में जाने के बाद एनआईटी श्रीनगर को जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि उन चारों में से एक जगह पर एनआईटी का निर्माण किया जा सके. इस मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे.

Intro:नोट-जो अधिकारी कोर्ट मे पेश हुए उन्होने आचार सहिता का हवाला देते हुए नाम प्रकाशित करने से मना करा है,plz देख ले।

स्लग- एन आई टी

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- श्रीनगर के सुमाड़ी एन आई टी कैम्पस के स्थायी निर्माण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से 3 दिन के अंदर सपथ पत्र पेश कर जवाब देने के आदेश दिए है,, कोर्ट से केंद्र सरकार से पूछा है कि कितने समय मे सरकार सुमाड़ी में स्थाई केम्पस के निर्माण को लेकर फैसला लेगी,,, आज मामले में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में पेश हुए औऱ उन्होंने अपना मौखिक जवाब कोर्ट में पेश करा, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार तक जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।







Body:आपको बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके कॉलेज के बने हुए 9 साल हो गए हैं लेकिन 9 सालों के बाद भी एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला, जिस को लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया साथ ही अभी छात्र सी जगह पर हैं हैं वह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और इस बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है


Conclusion:साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों की प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार चल रहा है लिहाजा राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इस छात्रा का इलाज करें,,,
मामला कोर्ट पहुचने के बाद सरकार ने एन आई टी को श्रीनगर से जयपुर सिफ्ट करने का फेसला करा था,,, वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एनआईटी को उत्तराखंड से जयपुर शिफ्ट करने पर कोर्ट ने नाराजगी भी की थी,,,
जिसके बाद पुर्व मे राज्य सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए कोर्ट को बताया था की एनआईटी को श्रीनगर के सुमड़ी में ही बनाने का फेसला करा है,,और केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है।
जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिये थे,और आज केंद्र की तरफ से वरिस्ठ अधिकारी कोर्ट मे पेश हुए।

बाईट-अभिजय नेगी,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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