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जंगली जानवर फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, HC ने सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने जंगली जानवरों द्वारा जंगल से सटे गांवों में फसलों के नुकसान पर वन विभाग और सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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जंगली जानवर फसलों को पहुंचा रहे नुकसान
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Published : Sep 22, 2021, 4:57 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जंगली जानवरों द्वारा जंगल से सटे गांवों में ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने वन विभाग और सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई.

मामले के अनुसार हल्द्वानी के गौलापार जंगल से सटे गांव जगतपुर, बसंतपुर, दौलतपुर, डांगीबंगर और अन्य गांवों में जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीणों की फसल को बर्बाद किया जा रहा है. जिसकी वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है. ये फसलें ग्रामीणों ने बैंकों से लोन लेकर बोई हुईं हैं. जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से बार-बार की गई.

पढ़ें: जासूसी के आरोपी पाक नागरिक को हिरासत में लेने के आदेश, निचली कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा

लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निस्तारण वन विभाग और प्रशासन द्वारा नहीं किया गया. इन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हल्द्वानी गौलापार निवासी दीपक बिष्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की. उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार और वन विभाग को निर्देशित किया जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जंगली जानवरों द्वारा जंगल से सटे गांवों में ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने वन विभाग और सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई.

मामले के अनुसार हल्द्वानी के गौलापार जंगल से सटे गांव जगतपुर, बसंतपुर, दौलतपुर, डांगीबंगर और अन्य गांवों में जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीणों की फसल को बर्बाद किया जा रहा है. जिसकी वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है. ये फसलें ग्रामीणों ने बैंकों से लोन लेकर बोई हुईं हैं. जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से बार-बार की गई.

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लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निस्तारण वन विभाग और प्रशासन द्वारा नहीं किया गया. इन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हल्द्वानी गौलापार निवासी दीपक बिष्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की. उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार और वन विभाग को निर्देशित किया जाए.

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