नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (sewerage treatment plant in dulhani river) बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, राज्य सरकार, राज्य पर्यवारण बोर्ड, सचिव शहरी विकास व पेयजल निगम को नोटिस जारी (HC on matter of sewerage treatment plant) किया है. साथ ही मामले में 21 नवम्बर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी.
देवेंद्र प्रसाद घिल्डियाल निवासी वार्ड नम्बर 8 नकरौंदा पिंडर वैली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है. इस नदी का पानी गंगा नदी में जाता है. इसमें हमेशा पानी रहता है. क्षेत्र के लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के रूप में करते आ रहे हैं. पहले से ही इस नदी में दून वैली डिस्टलरी का गंगा पानी बहाया जा रहा है.
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जिसके कारण डायरिया, हैजा सहित कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं. क्षेत्र वासियों ने कई बार इस मामले में शासन-प्रशासन से बात की. मगर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी. उल्टा शहरी विकास व पेयजल निगम ने एक रिपोर्ट पेश कर यह कह दिया कि क्षेत्रवासियों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है. जनहित याचिका में एसटीपी प्लांट को इस स्थान से कहीं अन्य सुनिश्चित स्थान पर लगाने की मांग की गई है.