ETV Bharat / state

अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग मामले पर HC ने सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मांगा जवाब

अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने 15 जून तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 19, 2022, 4:07 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर कुमाऊं, जिला अधिकारी व चीफ इंजीनियर सिंचाई से 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

मामले के अनुसार राम सिंह निवासी ग्राम अमिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी तक नहीं बना.
पढ़ें- विजिलेंस करेगी आयुर्वेद विवि में गड़बड़ियों की जांच, VC की नियुक्ति पर भी इन्क्वायरी

याचिकाकर्ता का कहना है कि मोटर मार्ग संकरा हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. परन्तु 18 फरवरी 2022 को भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया. वर्तमान समय मे इस मार्ग पर खनन कार्य में लगे भारी वाहन चल रहे हैं और मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है. डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है.

इस सम्बंध में उनके द्वारा कई बार जिला अधिकारी, कमिश्नर व सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, परन्तु अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके हैं. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मार्ग को बनाया जाय और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर कुमाऊं, जिला अधिकारी व चीफ इंजीनियर सिंचाई से 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

मामले के अनुसार राम सिंह निवासी ग्राम अमिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी तक नहीं बना.
पढ़ें- विजिलेंस करेगी आयुर्वेद विवि में गड़बड़ियों की जांच, VC की नियुक्ति पर भी इन्क्वायरी

याचिकाकर्ता का कहना है कि मोटर मार्ग संकरा हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. परन्तु 18 फरवरी 2022 को भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया. वर्तमान समय मे इस मार्ग पर खनन कार्य में लगे भारी वाहन चल रहे हैं और मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है. डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है.

इस सम्बंध में उनके द्वारा कई बार जिला अधिकारी, कमिश्नर व सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, परन्तु अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके हैं. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मार्ग को बनाया जाय और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.