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छतोला गांव फील्ड अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट सख्त, DM को दो हफ्ते में इंक्रोचमेंट हटाने के आदेश

Uttarakhand High Court नैनीताल हाइकोर्ट में आज मुक्तेश्वर के छतोला गांव की सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने डीएम को अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं.

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छतोला गांव फील्ड अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट सख्त
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 25, 2023, 9:47 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया जाए. इसके साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाये.

11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. छतोला गांव निवासी राजीव बलुटिया और 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छतोला गांव में बच्चो के खेलने के लिए एक फील्ड है. जिसको नवयुवक मंगलदल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया. इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है.

ये भी पढ़ें: धामी सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर, कर्मचारियों के वेतन पर दिया ये आदेश

फील्ड पर रोड का निर्माण कर बनाई जा रही पार्किंग : अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए इस फील्ड पर रोड का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है. रोड के निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है. साथ ही गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए इसको हटाया जाय. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं.

ये भी पढ़ें: High Court News: विद्यालयों में फर्जी टीचरों के मामले पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया जाए. इसके साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाये.

11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. छतोला गांव निवासी राजीव बलुटिया और 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छतोला गांव में बच्चो के खेलने के लिए एक फील्ड है. जिसको नवयुवक मंगलदल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया. इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है.

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फील्ड पर रोड का निर्माण कर बनाई जा रही पार्किंग : अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए इस फील्ड पर रोड का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है. रोड के निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है. साथ ही गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए इसको हटाया जाय. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं.

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