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हरिद्वार: ग्राम पंचायत में हुए घोटाले का मामला पहुंचा HC, राज्य सरकार से मांगा जवाब - हरिद्वार में घोटाला

गुरुवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सराकर से 15 नवंबर तक जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट
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Published : Nov 7, 2019, 9:18 PM IST

Updated : Nov 7, 2019, 10:43 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार जिले के बडेड़ी राजपूताना, शांता साह और घोड़ावाली गांव में हुए घोटाले का मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच गया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 15 नवंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट सरकार से पूछा है कि अभीतक ग्राम प्रधान, प्रधान पति के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?

बता दें कि बडेड़ी गांव निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला किया है. इस मामले में मांगे राम ने 2018 में सभी लोगों के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन आजतक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पढ़ें- चमोली: जिपं अध्यक्ष सीट पर कांग्रेस का कब्जा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई मारपीट का वीडियो वायरल

जिसके बाद मांगे राम ने जिलाधिकारी से भी मामले की शिकायत की. जिलाधिकारी ने एसएसपी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे. एसएसपी ने मामले की जांच कराई तो घोटाला की बात सामने आई. बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद मांगे राम ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गए और अपनी याचिका में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम की रिकवर करने व ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की थी.

इन विकास कार्यों में हुआ घोटाला

  • प्रधान पति द्वारा 1400 रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदी गई.
  • कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला.
  • प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला.
  • शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था.
  • साथ ही विधायक निधि से किए गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बताकर घोटाला किया गया.

गुरुवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सराकर से 15 नवंबर तक जवाब मांगा है.

नैनीताल: हरिद्वार जिले के बडेड़ी राजपूताना, शांता साह और घोड़ावाली गांव में हुए घोटाले का मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच गया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 15 नवंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट सरकार से पूछा है कि अभीतक ग्राम प्रधान, प्रधान पति के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?

बता दें कि बडेड़ी गांव निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला किया है. इस मामले में मांगे राम ने 2018 में सभी लोगों के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन आजतक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पढ़ें- चमोली: जिपं अध्यक्ष सीट पर कांग्रेस का कब्जा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई मारपीट का वीडियो वायरल

जिसके बाद मांगे राम ने जिलाधिकारी से भी मामले की शिकायत की. जिलाधिकारी ने एसएसपी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे. एसएसपी ने मामले की जांच कराई तो घोटाला की बात सामने आई. बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद मांगे राम ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गए और अपनी याचिका में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम की रिकवर करने व ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की थी.

इन विकास कार्यों में हुआ घोटाला

  • प्रधान पति द्वारा 1400 रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदी गई.
  • कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला.
  • प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला.
  • शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था.
  • साथ ही विधायक निधि से किए गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बताकर घोटाला किया गया.

गुरुवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सराकर से 15 नवंबर तक जवाब मांगा है.

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हरिद्वार जिले के ग्राम सभा बडेडी राजपूताना में प्रधान और प्रधान पति द्वारा किए गए घोटाले का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट।

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हरिद्वार के ग्राम बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव में प्रधान और प्रधान पति समेत पंचायत सचिव द्वारा किए जा रहे घोटाले के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 15 नवंबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ग्राम प्रधान, प्रधान पति पर दर्ज भी f.i.r. पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है।
1-प्रधान पति द्वारा 14 सौ रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया,
2-कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला,
3-प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला,
4-शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था,
याचिका में कहा गया है कि प्रधान और प्रधान पति के द्वारा बगैर बिजली के मीटर लगाए ही अपने घर में बिजली का प्रयोग कर रहा है, और प्रधान पति द्वारा बिजली चोरी की जा रही है,
साथ ही विधायक निधि से किए गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बता कर पैसे का घोटाला किया गया है।


Conclusion:इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई,, जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए और एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी घोटाले करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने और ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की।
आज मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, और कोर्ट ने सरकार से पूछा है की f.i.r. पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

बाईट-विवेक शुक्ला, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Nov 7, 2019, 10:43 PM IST
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