नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के मामले में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में डीएम चमोली ने शादी के दौरान हुए खर्च और गंदगी के बारे में अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश किया.
डीएम चमोली ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया है उसकी विस्तृत और अहम सुनवाई मगंलवार को होगी. बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल ) में उद्योगपतियों की बेटों की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है. जिसमें मेहमानों को लाने वाले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई. इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.
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साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश की भी अनदेखी की है जिसमें कोर्ट ने बुग्याल में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था. लिहाज शादी रोक लगाई जाए ताकि यह पर्यावरण को बचाया जा सके.