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शाही शादी मामला: डीएम चमोली ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब, कल होगी अहम सुनवाई

डीएम चमोली ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया है उसकी विस्तृत और अहम सुनवाई मगंलवार को होगी.

हाई कोर्ट
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Published : Nov 4, 2019, 8:43 PM IST

नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के मामले में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में डीएम चमोली ने शादी के दौरान हुए खर्च और गंदगी के बारे में अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश किया.

डीएम चमोली ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया है उसकी विस्तृत और अहम सुनवाई मगंलवार को होगी. बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल ) में उद्योगपतियों की बेटों की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है. जिसमें मेहमानों को लाने वाले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई. इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.

पढ़ें- दूरसंचार विभाग के संविदा कर्मचारियों ने 8 अधिकारियों को किया कैद, जानिए क्यों टूटा सब्र का बांध

साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश की भी अनदेखी की है जिसमें कोर्ट ने बुग्याल में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था. लिहाज शादी रोक लगाई जाए ताकि यह पर्यावरण को बचाया जा सके.

नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के मामले में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में डीएम चमोली ने शादी के दौरान हुए खर्च और गंदगी के बारे में अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश किया.

डीएम चमोली ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया है उसकी विस्तृत और अहम सुनवाई मगंलवार को होगी. बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल ) में उद्योगपतियों की बेटों की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है. जिसमें मेहमानों को लाने वाले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई. इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.

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साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश की भी अनदेखी की है जिसमें कोर्ट ने बुग्याल में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था. लिहाज शादी रोक लगाई जाए ताकि यह पर्यावरण को बचाया जा सके.

Intro:Summry

औली में हुई गुप्ता बंधुओं की शादी के दौरान हुई गंदगी पर डीएम चमोली ने हाई कोर्ट में पेश कर अपना जवाब।

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प्रदेश की बहुचर्चित गुप्ता बंधुओं की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में आज एक बार फिर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान डीएम चमोली ने शादी के दौरान हुए खर्च और गंदगी के बारे में अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करा है, अब मामले में कल एक बार फिर विस्तृत और अहम सुनवाई होगी।


Body:आपको बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल )में उद्योगपतियों की बेटो की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है जिसमें मेहमानों को लाने वाले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, और इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा,,,


Conclusion:साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधियों प्रतिबंध लगाया था,, लिहाज शादी रोक लगाई जाए ताकि यह पर्यावरण को बचाया जा सके।
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