नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव (election of Primary Teachers Association) मामले में सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी को याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदन को 6 सप्ताह के भीतर दो बिन्दु पर विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए हैं.
पहला यह कि नवीन वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव, दूसरा किसके द्वारा चुनाव सम्पन्न कराएं जाएंगे, जबकि बायलॉज में यह प्रावधान है कि चुनाव पूर्व कमेटी के द्वारा संपन्न कराने का प्रावधान है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
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ये है मामला: मामले के अनुसार सुरेश चंद्र उप्रेती, बंशीधर पांडे और प्रदीप पांडे ने याचिका दायर कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के आदेश को चुनौती दी है. जिसमें कहा गया कि निदेशक ने 1 नवंबर, 2021 गतिमान चुनाव प्रक्रिया को भंग करने के साथ-साथ 13 जनपदों के संयोजक मंडलों को भी भंग कर दिया. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिकार निदेशक के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से होते हैं, तो 9 हजार शिक्षक चुनाव से वंचित हो जाएंगे. चुनाव नई वोटर लिस्ट से कराए जाएं.