नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता करने और उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 14 फरवरी तक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है.
सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने का मामला: सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकारी भूमि का दुरुपयोग हुआ है. जिस पर कोर्ट ने सरकार से इस पर एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है. मामले के अनुसार पुरोला के वार्ड मेंबर विनोद नौडियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर ना सिर्फ अपना होटल नेगी टावर बनाया है, बल्कि कई सरकारी जमीन को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया है.
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मामले की जांच करने पर सही पाए गए आरोप: इससे पहले भी जांच हुई, जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गए, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ आजतक कोई भी कार्रवाई नहीं की. जनहित याचिका में सीबीआई और फिर एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
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