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नाबालिग लड़की के रेप और हत्या का मामला, दोषियों की फांसी की सजा पर HC में हुई सुनवाई - Hearing in Nainital High court

नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या मामले में हरिद्वार में पॉस्को अदालत ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाते हुए आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था. रजिस्टार जनरल ने इस मामले पर आदेश की पुष्टि के लिए रिफरेंस अपील दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि दी है.

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पोक्सो कोर्ट के फैसले पर HC में सुनवाई
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Published : Mar 31, 2022, 3:59 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 4:45 PM IST

देहरादून: नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में हरिद्वार पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि दी है. खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल से पूछा है कि क्या अभियुक्त ने इस प्रकरण में कोई अपील दायर तो नहीं की है?.

बता दें कि हरिद्वार पॉस्को कोर्ट ने रेप और हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था. हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल ने इस मामले पर आदेश की पुष्टि के लिए रिफरेंस अपील दायर की. निचली अदालत के आदेशानुसार पॉक्सो कोर्ट हरिद्वार ने अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ-साथ 1.30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया. वहीं, सह अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल की सजा और एक लाख का अर्थदंड लगाया है. जबकि तीसरे अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया.
ये भी पढ़े: हरिद्वार: मासूम से रेप और हत्या मामले में मामा-भांजा दोषी करार, मुख्य आरोपी को फांसी की सजा

मामले में समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया था. जांच के बाद कोतवाली हरिद्वार, ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 साल की बच्ची का शव मिला था. मामले में पुलिस ने मकान मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया. बच्ची के पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई थी कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसका गला घोंटकर हत्या की दी गई. मामले में पीड़िता के पिता की ने तीन आरोपी रामतीर्थ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया किया था.

देहरादून: नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में हरिद्वार पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि दी है. खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल से पूछा है कि क्या अभियुक्त ने इस प्रकरण में कोई अपील दायर तो नहीं की है?.

बता दें कि हरिद्वार पॉस्को कोर्ट ने रेप और हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था. हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल ने इस मामले पर आदेश की पुष्टि के लिए रिफरेंस अपील दायर की. निचली अदालत के आदेशानुसार पॉक्सो कोर्ट हरिद्वार ने अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ-साथ 1.30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया. वहीं, सह अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल की सजा और एक लाख का अर्थदंड लगाया है. जबकि तीसरे अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया.
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मामले में समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया था. जांच के बाद कोतवाली हरिद्वार, ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 साल की बच्ची का शव मिला था. मामले में पुलिस ने मकान मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया. बच्ची के पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई थी कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसका गला घोंटकर हत्या की दी गई. मामले में पीड़िता के पिता की ने तीन आरोपी रामतीर्थ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया किया था.

Last Updated : Mar 31, 2022, 4:45 PM IST
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