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उद्यान विभाग निदेशक हरमिंदर बवेजा के खिलाफ HC में सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस - Horticulture Department Director Harminder Baweja

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में पिलखी मोटरमार्ग निर्माण कार्य (Pilkhi motorway construction work) और उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा (Horticulture Department Director Harminder Baweja) के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई हुई. पहले मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी घनसाली से 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है. दूसरे मामले में भी राज्य एवं केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

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उद्यान विभाग निदेशक हरमिंदर बवेजा के खिलाफ HC में सुनवाई
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Published : Jan 7, 2023, 3:26 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा (Horticulture Department Director Harminder Baweja) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य व केन्द्र सरकार के साथ साथ सचिव उद्यान, कृषि सचिव भारत सरकार और निदेशक उद्यान को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अब तक हुई जांच के बारे में भी हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है.

मामले के अनुसार दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौधों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है. अंतराष्ट्रीय सेमिनार पर केन्द्र सरकार के पैसे का भी उन्होंने घोटाला किया है. याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा 14 सितंबर 2022 को इस मामले में जांच बैठाई गई. जिसमें 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. लेकिन आज तक न तो जांच रिपोर्ट आई और न उसमें कोई कार्रवाई हुई. जनहित याचिका में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

पढ़ें- जोशीमठ आपदा पीड़ितों ने मैगी खाकर गुजारी रात, ग्राउंड जीरो से Reality Check

वहीं, हाईकोर्ट में आज घनसाली तहसील के पिलखी मोटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य न होने के खिलाफ केशवानन्द नौटियाल की जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई. जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी टिहरी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी नई टेहरी व सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी घनसाली से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार पिलखी निवासी केशवानंद नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि घनसाली तहसील के पिलखी मोटर मार्ग कई वर्षों से स्वीकृत है पर अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है. जिसकी वजह से मोटर मार्ग में पड़ने वाले गांवों के ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा (Horticulture Department Director Harminder Baweja) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य व केन्द्र सरकार के साथ साथ सचिव उद्यान, कृषि सचिव भारत सरकार और निदेशक उद्यान को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अब तक हुई जांच के बारे में भी हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है.

मामले के अनुसार दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौधों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है. अंतराष्ट्रीय सेमिनार पर केन्द्र सरकार के पैसे का भी उन्होंने घोटाला किया है. याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा 14 सितंबर 2022 को इस मामले में जांच बैठाई गई. जिसमें 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. लेकिन आज तक न तो जांच रिपोर्ट आई और न उसमें कोई कार्रवाई हुई. जनहित याचिका में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

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वहीं, हाईकोर्ट में आज घनसाली तहसील के पिलखी मोटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य न होने के खिलाफ केशवानन्द नौटियाल की जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई. जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी टिहरी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी नई टेहरी व सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी घनसाली से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार पिलखी निवासी केशवानंद नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि घनसाली तहसील के पिलखी मोटर मार्ग कई वर्षों से स्वीकृत है पर अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है. जिसकी वजह से मोटर मार्ग में पड़ने वाले गांवों के ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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