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HC के आदेश की अवमानना पर नैनीताल नगर पालिका तलब, 21 दिन में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश - नैनीताल नगर पालिका ने की एचसी के आदेश की अवमानना

आदेश की अवमानना पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका को तलब किया है. कोर्ट ने पालिका को 21 दिसंबर तक शपथपत्र देने का निर्देश दिया है.

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नैनीताल
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Published : Nov 30, 2021, 10:27 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं. 21 दिसंबर तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

मामले के तहत 29 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को अवमानना का नोटिस जारी किया था. गौरतलब है कि अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में जिलाधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंत पार्क में पंजिकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था. प्रशासन व नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 पंजिकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था.

ये भी पढ़ेंः देहरादून अनाथालय दुष्कर्म मामला: नाबालिग आरोपी को 14 दिन की रिमांड, बाल सुधार गृह भेजा गया

अधिवक्ता नितिन कार्की ने याचिका में बताया कि कई समय से पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य बाहरी लोगों के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चलने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नगर पालिका व प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाए और फड़ निर्धारित समय के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए.

नैनीतालः उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं. 21 दिसंबर तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

मामले के तहत 29 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को अवमानना का नोटिस जारी किया था. गौरतलब है कि अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में जिलाधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंत पार्क में पंजिकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था. प्रशासन व नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 पंजिकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था.

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अधिवक्ता नितिन कार्की ने याचिका में बताया कि कई समय से पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य बाहरी लोगों के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चलने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नगर पालिका व प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाए और फड़ निर्धारित समय के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए.

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