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रामनगर स्लॉटर हाउस मामला: HC ने 31 मार्च तक जवाब पेश करने का दिया आदेश - हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान

रामनगर स्लॉटर हाउस मामले में हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक सचिव शहरी विकास, डीएम नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ नैनीताल समेत नगर पालिका रामनगर को जवाब पेश करने को कहा है.

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रामनगर स्लॉटर हाउस मामला
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Published : Mar 17, 2021, 9:58 PM IST

नैनीताल: रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे स्लॉटर हाउस मामले में 17 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास, डीएम नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ नैनीताल समेत नगर पालिका रामनगर को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है.

रामनगर स्लॉटर हाउस मामला

रामनगर निवासी रऊफ ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका रामनगर के द्वारा खताड़ी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर स्कूल, मंदिर और मस्जिद से करीब 200 फीट की दूरी पर स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है. क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर स्लॉटर हाउस निर्माण से जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होगा लिहाजा नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे स्लॉटर हाउस पर रोक लगाकर इसे कहीं दूसरे क्षेत्र में बनाने का आदेश दिया जाए.

ये भी पढ़ें: गहराने लगा पेयजल संकट, समस्या से पार पाने के लिए मंत्री चुफाल ने अधिकारियों को किया निर्देशित

मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास, डीएम नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ नैनीताल समेत नगर पालिका नैनीताल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया है.

नैनीताल: रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे स्लॉटर हाउस मामले में 17 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास, डीएम नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ नैनीताल समेत नगर पालिका रामनगर को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है.

रामनगर स्लॉटर हाउस मामला

रामनगर निवासी रऊफ ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका रामनगर के द्वारा खताड़ी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर स्कूल, मंदिर और मस्जिद से करीब 200 फीट की दूरी पर स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है. क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर स्लॉटर हाउस निर्माण से जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होगा लिहाजा नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे स्लॉटर हाउस पर रोक लगाकर इसे कहीं दूसरे क्षेत्र में बनाने का आदेश दिया जाए.

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मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास, डीएम नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ नैनीताल समेत नगर पालिका नैनीताल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया है.

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