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गदरपुर चीनी मिल के MD को HC का अवमानना नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

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Published : Jun 28, 2021, 7:39 PM IST

गदरपुर चीनी मिल के एमडी को HC ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

एमडी को HC ने जारी किया अवमानना नोटिस
एमडी को HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

नैनीताल: हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना गदरपुर चीनी मिल के एमडी चंद्रेश यादव को महंगा पड़ गया है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एमडी चंद्रेश यादव को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि, गदरपुर चीनी मिल से वीआरएस ले चुके करीब 53 कर्मचारियों द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा साल 2016 में चीनी मिल के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने का शासनादेश जारी किया था. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उन्हें यह कहते हुए वित्तीय लाभ नहीं दिया जा रहा है कि उन कर्मचारियों के द्वारा वीआरएस ले लिया गया है. लिहाजा सभी 53 लोग इस वित्तीय लाभ लेने के लिए अयोग्य हैं.

पढ़ें: 'हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन महत्वपूर्ण'... कहते हुए HC ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जब राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया था, उस तिथि को सभी 53 लोग चीनी मिल में अपनी सेवाएं दे रहे थे. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए एमडी चीनी मिल को आदेश दिए थे कि सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया जाए. लेकिन अभी तक एमडी चीनी मिल के द्वारा कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिया गया.

जिसके बाद इन कर्मचारियों के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ एमडी चीनी मिल चंद्रेश यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना गदरपुर चीनी मिल के एमडी चंद्रेश यादव को महंगा पड़ गया है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एमडी चंद्रेश यादव को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि, गदरपुर चीनी मिल से वीआरएस ले चुके करीब 53 कर्मचारियों द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा साल 2016 में चीनी मिल के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने का शासनादेश जारी किया था. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उन्हें यह कहते हुए वित्तीय लाभ नहीं दिया जा रहा है कि उन कर्मचारियों के द्वारा वीआरएस ले लिया गया है. लिहाजा सभी 53 लोग इस वित्तीय लाभ लेने के लिए अयोग्य हैं.

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हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जब राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया था, उस तिथि को सभी 53 लोग चीनी मिल में अपनी सेवाएं दे रहे थे. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए एमडी चीनी मिल को आदेश दिए थे कि सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया जाए. लेकिन अभी तक एमडी चीनी मिल के द्वारा कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिया गया.

जिसके बाद इन कर्मचारियों के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ एमडी चीनी मिल चंद्रेश यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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