नैनीताल: आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में मनमाने ढ़ग से फीस बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया. कोर्ट ने फीस वसूलने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, सचिव आयुष, निर्देशक आयुष समेत 12 आयुर्वेदिक कॉलेजों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि देहरादून निवासी मोहित उनियाल ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा छात्रों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार करने और छात्रों को फीस जमा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा दबाव डालने का जिक्र किया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, सचिव आयुष, निर्देशक आयुष समेत 12 आयुर्वेदिक कॉलेजों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता मोहित उनियाल ने बताया कि अगर कॉलेज प्रबंधन को फीस बढ़ानी थी तो उन्हें नए सत्र 2021-22 से फीस लागू करनी चाहिए थी. लेकिन कॉलेज प्रबंधन मनमाना रुख अपनाते हुए पुराने छात्रों से भी फीस वसूलने का काम कर रहा है. जो नियमों के विरुद्ध है.
ये भी पढ़े: मौत के चंद घंटों पहले सुषमा ने लिखा '...इसी दिन का था इंतजार'
साथ ही याचिकाकर्ता मोहित उनियाल ने कहा कि कॉलेज द्वारा बढ़ाई गई फीस जमा नहीं करने पर छात्रों को कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है. जिसके चलते उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने में देरी हो रही है. साथ ही कहा कि बीएएमएस का कोर्स 4 साल 6 माह का होता है. लेकिन कॉलेज द्वारा छात्रों से 5 साल की फीस जमा कराई जा रही है.