ETV Bharat / state

हरीश रावत स्टिंग मामला: एक अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पूर्व सीएम हरीश रावत स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई के बाद अगली तारीख 1 अक्टूबर तय की गई है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि वो रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है. साल 2016 में एक निजी चैनल ने हरीश रावत का एक स्टिंग दिखाया था, जिसमें रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखाई दिए थे.

हरीश रावत.
author img

By

Published : Sep 20, 2019, 8:55 AM IST

Updated : Sep 20, 2019, 3:11 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित विधायकों के खरीद-फरोख्त स्टिंग मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष ब्रीफ सुनवाई हुई. अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की गई है. सीबीआई ने हरीश रावत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.

1 अक्टूबर को पूरा दिन मामले में सुनवाई होगी. आज मामले की सुनवाई के दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता देवी दत्त कामत ने अपना पक्ष रखा और सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट का विरोध करा. इस दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है.

पूर्व में सीबीआई को निर्देश दिए थे कि रावत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को अवगत कराया जाए. इसी कड़ी में बीती 21 अगस्त को सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि सीबीआई हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि हरीश रावत के खिलाफ प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है. उधर, हरीश रावत का कहना है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है.

गौर हो कि 2016 में एक निजी चैनल ने हरीश रावत का एक स्टिंग दिखाया था, जिसमें रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखाई दिए थे. विपक्ष ने इस प्रकरण को जोरदार ढंग से उठाया था और इस मामले में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की थी.

पढ़ें-पंचायत चुनाव: फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार, लेकिन ये मुश्किलें आएंगी सामने

मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद हरीश रावत सरकार फिर से बहाल हो गई थी, लेकिन इस बीच रहे राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल की संस्तुति पर केंद्र ने स्टिंग मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने याचिका दायर कर कहा था कि 2017 में कांग्रेस की सरकार गिरने पर उनके स्टिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में प्रारंभिक जांच पर रोक लगाई जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित विधायकों के खरीद-फरोख्त स्टिंग मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष ब्रीफ सुनवाई हुई. अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की गई है. सीबीआई ने हरीश रावत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.

1 अक्टूबर को पूरा दिन मामले में सुनवाई होगी. आज मामले की सुनवाई के दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता देवी दत्त कामत ने अपना पक्ष रखा और सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट का विरोध करा. इस दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है.

पूर्व में सीबीआई को निर्देश दिए थे कि रावत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को अवगत कराया जाए. इसी कड़ी में बीती 21 अगस्त को सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि सीबीआई हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि हरीश रावत के खिलाफ प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है. उधर, हरीश रावत का कहना है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है.

गौर हो कि 2016 में एक निजी चैनल ने हरीश रावत का एक स्टिंग दिखाया था, जिसमें रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखाई दिए थे. विपक्ष ने इस प्रकरण को जोरदार ढंग से उठाया था और इस मामले में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की थी.

पढ़ें-पंचायत चुनाव: फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार, लेकिन ये मुश्किलें आएंगी सामने

मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद हरीश रावत सरकार फिर से बहाल हो गई थी, लेकिन इस बीच रहे राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल की संस्तुति पर केंद्र ने स्टिंग मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने याचिका दायर कर कहा था कि 2017 में कांग्रेस की सरकार गिरने पर उनके स्टिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में प्रारंभिक जांच पर रोक लगाई जाए.

Breaking nainital

आज की बड़ी खबर

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में होगी सुनवाई,,,

सुनवाई से पहले ही हरीश रावत पहुचे नैनीताल,,,

विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सी बी आई ने हरीश रावत के खिलाफ कोर्ट में पेश की है चार्टशीट,,

आज 11 बजे होगी मामले की सुनवाई,

हरीश रावत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवी दत्त कामद आज रखेगे अपना पक्ष,

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी मामले में पहुचने वाले है नैनीताल
Last Updated : Sep 20, 2019, 3:11 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.