हल्द्वानी : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला मार्च 2017 का है, जहां हल्द्वानी के दमुआ दूंगा क्षेत्र से लापता किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला काठगोदाम थाने में दर्ज किया गया था.
नाबालिग के परिवार वालों ने काठगोदाम थाना में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी निवासी विपिन कुमार भगाकर ले गया है. मामले में आरोपी के खिलाफ काठगोदाम थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया था. पुलिस की ओर से अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए. जिसके बाद हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने फैसला सुनाया.
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अनीता जोशी ने 9 गवाह पेश किए. पूरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त विपिन कुमार को दोषी पाया और उसको 10 साल की कठोर सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.