नैनीतालः हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव पुराने बायलॉज के अनुसार कराए जाने की मांग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने प्रत्याशी राजन मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी है. ऐसे में हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव अब निर्धारित समयानुसार ही संपन्न होंगे.
बता दें कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजन मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने बार एसोसिएशन के चुनाव 1977 की हल्द्वानी बार की नियमावली के अनुसार कराए जाने की मांग की थी. जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा में ढील थी, लेकिन हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने अभी हाल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए हल्द्वानी बार में 10 साल और 20 साल की वकालत अनिवार्य कर दी थी.
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याचिकाकर्ता के अनुसार, हल्द्वानी बार की ओर से पारित यह प्रस्ताव अभी रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिटफंड के समक्ष पंजीकृत नहीं हुआ है, इसलिए इस नियम को मान्यता नहीं दी जा सकती. जबकि बार एसोसिएशन का तर्क था कि बार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उसे रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिटफंड के समक्ष पेश कर दिया था.
यदि यह प्रस्ताव वहां दर्ज नहीं भी हुआ है तो भी यह बार का सर्वसम्मत प्रस्ताव है. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी और चुनाव प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. वहीं, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.