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LOCKDOWN का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद

शासन ने हल्द्वानी में दो दिन का लॉकडाउन लागू होने से पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है. वहीं, प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घरों से न निकले.

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हल्द्वानी लॉकडाउन
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Published : Jul 18, 2020, 5:22 PM IST

Updated : Jul 18, 2020, 8:03 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन ने नया गाइडलाइन जारी की है. जिसमें हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन लागू की है. ऐसे में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए हल्द्वानी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. पुलिस और जिला प्रशासन की टीम शहर के सड़को पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने में जुटा हुआ है. वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

LOCKDOWN का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद

उप जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि शासन के निर्देश पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जा रहा है. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन किया जाना जरूरी है. ऐसे में जनता पूरा सहयोग दें.

पढ़ें: काशीपुरः राशन बांटने की अफवाह सी जुटी भीड़, पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उन्होंने लोगों से लॉकडाउन पालन कराने के लिए अपील की जा रही है. दो दिना के लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. बिना अनावश्यक सड़कों पर घूमते हुए और दुकानें खोलने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन ने नया गाइडलाइन जारी की है. जिसमें हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन लागू की है. ऐसे में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए हल्द्वानी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. पुलिस और जिला प्रशासन की टीम शहर के सड़को पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने में जुटा हुआ है. वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

LOCKDOWN का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद

उप जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि शासन के निर्देश पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जा रहा है. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन किया जाना जरूरी है. ऐसे में जनता पूरा सहयोग दें.

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उन्होंने लोगों से लॉकडाउन पालन कराने के लिए अपील की जा रही है. दो दिना के लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. बिना अनावश्यक सड़कों पर घूमते हुए और दुकानें खोलने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jul 18, 2020, 8:03 PM IST
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