हल्द्वानी: 6 मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर कुंडेश्वरी निवासी कैदी की मौत हुई थी. इस मामले में हल्द्वानी जेल के 4 कर्मचारियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल कैदी को पांच मार्च को कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजा था. अगले ही दिन छह मार्च को हल्द्वानी उपकारागार में उसकी मौत होने की सूचना आई. कैदी की मौत के बाद जेल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो गए. इसके बाद कैदी की पत्नी ने पति के साथ जेल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था. यहां तक कि महिला न्याय के लिए हल्द्वानी कोतवाली से लेकर काशीपुर में धरने पर बैठी रही.
राहुल श्रीवास्तव नाम के एक जमानत पर छूटे कैदी ने पूरे मामले में जेल कर्मचारियों के ऊपर कैदी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी के साथ हल्द्वानी कोतवाली पहुंच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.
बाद में काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने कार्रवाई के लिए कोर्ट की शरण में जाने और महिला को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया. उन्होंने नि:शुल्क केस लड़ने की घोषणा करते हुए सीजेएम कोर्ट नैनीताल की शरण ली. उन्होंने उप कारागार हल्द्वानी के हेड देवेंद्र प्रसाद यादव, कृति नैनवाल, देवेंद्र रावत और बंदी रक्षक हरीश रावत को केस में आरोपित बनाया. प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करे.
अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी कैदी के साथ जमकर मारपीट की रिपोर्ट सामने आई थी. कैदी के शरीर में जगह-जगह चोट के निशान भी पाए गए थे.
ऐसे में उन्होंने न्यायालय से पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने चारों जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
वहीं इस पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी का कहना है कि कोर्ट का आदेश अभी पुलिस तक नहीं पहुंचा है. आदेश मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.