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स्टिंग मामला: हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से लगा झटका, CBI को मिली FIR दर्ज करने की छूट

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Published : Sep 30, 2019, 12:19 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 6:59 PM IST

स्टिंग मामले में हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी है.

नैनीताल, स्टिंग केस

नैनीताल: स्टिंग मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है. इस मामले में सोमवार को नैनीताल में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कार्रवाई से नहीं रोक सकते. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि चार्जशीट दाखिल करने पहले कोर्ट को सूचित किया जाए.

पढ़ें- स्टिंग मामला: हरीश रावत का आरोप- देश के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम कर रही CBI

कोर्ट की इस छूट के बाद सीबीआई कभी भी हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती हैं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल द्वारा 31 मार्च 2016 को सीबीआई जांच के आदेश गलत होता है तो सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने 15 जून 2016 की कैबिनेट बैठक में जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी सही था, तो भी सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. मामले में अब 1 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी. साथ ही बता दें कि ये जो फैसला होगा वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा.

हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से लगा झटका

इस मामले में हरीश रावत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवी दत्त कामत ने बहस की. वहीं सरकार की ओर से राकेश थपलियाल, सीबीआई की तरफ से संदीप टंडन और महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर मौजूद रहे.

क्या है पूरा मामला ?

  • मार्च 2016 में विधानसभा में वित्त विधेयक पर वोटिंग के बाद 9 कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी थी.
  • जिसके बाद एक निजी न्यूज चैनल ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का स्टिंग जारी किया गया था.
  • स्टिंग के आधार पर तत्कालीन राज्यपाल कृष्णकांत पॉल ने केंद्र सरकार को स्टिंग मामले की CBI जांच की संस्तुति कर भेज दी थी.
  • केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए रावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था.
  • बाद में हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से हरीश रावत की सरकार बहाल हो गई थी.
  • बाद में कैबिनेट बैठक में स्टिंग प्रकरण की जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी से कराने का निर्णय लिया गया था.
  • तत्कालीन बागी विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के इस निर्णय को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

नैनीताल: स्टिंग मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है. इस मामले में सोमवार को नैनीताल में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कार्रवाई से नहीं रोक सकते. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि चार्जशीट दाखिल करने पहले कोर्ट को सूचित किया जाए.

पढ़ें- स्टिंग मामला: हरीश रावत का आरोप- देश के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम कर रही CBI

कोर्ट की इस छूट के बाद सीबीआई कभी भी हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती हैं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल द्वारा 31 मार्च 2016 को सीबीआई जांच के आदेश गलत होता है तो सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने 15 जून 2016 की कैबिनेट बैठक में जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी सही था, तो भी सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. मामले में अब 1 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी. साथ ही बता दें कि ये जो फैसला होगा वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा.

हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से लगा झटका

इस मामले में हरीश रावत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवी दत्त कामत ने बहस की. वहीं सरकार की ओर से राकेश थपलियाल, सीबीआई की तरफ से संदीप टंडन और महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर मौजूद रहे.

क्या है पूरा मामला ?

  • मार्च 2016 में विधानसभा में वित्त विधेयक पर वोटिंग के बाद 9 कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी थी.
  • जिसके बाद एक निजी न्यूज चैनल ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का स्टिंग जारी किया गया था.
  • स्टिंग के आधार पर तत्कालीन राज्यपाल कृष्णकांत पॉल ने केंद्र सरकार को स्टिंग मामले की CBI जांच की संस्तुति कर भेज दी थी.
  • केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए रावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था.
  • बाद में हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से हरीश रावत की सरकार बहाल हो गई थी.
  • बाद में कैबिनेट बैठक में स्टिंग प्रकरण की जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी से कराने का निर्णय लिया गया था.
  • तत्कालीन बागी विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के इस निर्णय को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में आज हुई नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई।

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प्रदेश के बहुचर्चित विधायकों की खरीद-फरोख्त स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में आज अहम सुनवाई होगी साथ ही सीबीआई द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा होने पर भी सुनवाई होगी पूर्व में सीबीआई ने हरीश रावत के स्टिंग मामले पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करने की अपील की थी जिसके बाद से मामला चर्चाओं में है।


Body:प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई हरीश रावत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवी दत्त कामत बचाव पक्ष ने बहस करेंगे, जबकि स्टीम मामले में सरकार की तरफ से राकेश थपलियाल सीबीआई की तरफ से संदीप टंडन महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर का समेत अन्य अधिवक्ता बहस करेंगे।


Conclusion:आपको बता दें की पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई के द्वारा स्टिंग मामले में सुनवाई पूरी हो जाने के बाद 1 अक्टूबर की तिथि तय की थी जिसके बाद सीबीआई द्वारा उसी दिन 2 बजे सीबीआई द्वारा तैयार की जाँच रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मामले को मेंशन करवाया गया और सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को जमा करने के लिए कहा जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को बुलाया और रिपोर्ट जमा करने पर सुनवाई की जिसके बाद हरीश रावत के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा जब मामले में एक बार सुनवाई पूरी हो गई है और अगली तिथि तय की गई है तो उसी तिथि पर सुनवाई होगी, लेकिन सीबीआई के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जमा करने की बात कही गई जिसको लेकर दोनों अधिवक्ताओं और न्यायाधीश के बीच जमकर कानूनी बहस हुई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायधीश की एकल पीट ने खुद को इस याचिका से दूर करते हुए मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को हस्तांतरित कर दिया और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन ने मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ को सुनने के लिए दे दिया जिसके बाद अब आज मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी।
Last Updated : Sep 30, 2019, 6:59 PM IST
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