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हल्द्वानी: हाथी की मौत मामले में ट्रेन ड्राइवर पर FIR, वन विभाग ने रेलवे को भेजा नोटिस - उत्तराखंड की हिंदी लेटेस्ट न्यूज

हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत के मामले में ट्रेन के चालक-परिचालक के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

हाथी की मौत मामले में ट्रेन ड्राइवर पर FI
हाथी की मौत मामले में ट्रेन ड्राइवर पर FI
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Published : Feb 23, 2022, 2:58 PM IST

हल्द्वानी: 20 फरवरी को लालकुआं-बरेली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हाथी के मौत के मामले में वन विभाग ने ट्रेन के चालक परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही ट्रेन की अधिक स्पीड होने पर वन विभाग ने रेलवे डीआरएम को नोटिस जारी किया है.

प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि 20 फरवरी को सुबह करीब 4:30 बजे लालकुआं बरेली रेलवे ट्रैक पर हाथी की कटकर मौत हुई थी. ट्रेन की स्पीड अधिक थी, जिसका नतीजा रहा कि हाथी का शव घटनास्थल से करीब 100 मीटर आगे बरामद किया गया. पूर्व में रेलवे के साथ बैठक कर वन्यजीवों मूवमेंट क्षेत्रों में ट्रेन की स्पीड को निर्धारित किया गया था. लेकिन चालक-परिचालक द्वारा उन निर्धारित स्पीड का पालन नहीं किया गया, जिसका नतीजा रहा कि हाथी की मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों पर ट्रेन की स्पीड की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. अगर ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड के बराबर होती तो संभवत हाथी की मौत को रोका जा सकता था.

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी: ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

उन्होंने कहा कि पूरे मामले में ट्रेन के चालक-परिचालक के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा रेलवे के डीआरएम को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

हल्द्वानी: 20 फरवरी को लालकुआं-बरेली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हाथी के मौत के मामले में वन विभाग ने ट्रेन के चालक परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही ट्रेन की अधिक स्पीड होने पर वन विभाग ने रेलवे डीआरएम को नोटिस जारी किया है.

प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि 20 फरवरी को सुबह करीब 4:30 बजे लालकुआं बरेली रेलवे ट्रैक पर हाथी की कटकर मौत हुई थी. ट्रेन की स्पीड अधिक थी, जिसका नतीजा रहा कि हाथी का शव घटनास्थल से करीब 100 मीटर आगे बरामद किया गया. पूर्व में रेलवे के साथ बैठक कर वन्यजीवों मूवमेंट क्षेत्रों में ट्रेन की स्पीड को निर्धारित किया गया था. लेकिन चालक-परिचालक द्वारा उन निर्धारित स्पीड का पालन नहीं किया गया, जिसका नतीजा रहा कि हाथी की मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों पर ट्रेन की स्पीड की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. अगर ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड के बराबर होती तो संभवत हाथी की मौत को रोका जा सकता था.

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उन्होंने कहा कि पूरे मामले में ट्रेन के चालक-परिचालक के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा रेलवे के डीआरएम को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

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