हल्द्वानीः शहर के कई क्षेत्रों में शराब कारोबारी इन दिनों आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसकी एक बानगी लालकुआं हाईवे पर मिल जाएगी. यहां अंग्रेजी शराब की दुकान का कारोबारी हाईवे किनारे दुकान की होर्डिंग बोर्ड लगाकर खुलेआम प्रचार-प्रसार कर रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ये सब देखकर भी अनजान बना हुआ है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकान हाईवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए. लेकिन हल्द्वानी-लालकुआं हाईवे स्थित हल्दूचौड़ शराब की दुकान हाईवे से 500 मीटर अंदर तो है लेकिन दुकान स्वामी द्वारा अपनी शराब की दुकान के प्रचार का बोर्ड हाईवे पर लगाया गया है.
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पिछले कई महीनों से शराब कारोबारी द्वारा इसी तरह अपनी दुकान का प्रचार हाईवे पर होर्डिंग लगाकर किया जा रहा है. हाईवे से रोजाना प्रशासनिक और आबकारी अधिकारी गुजर रहे हैं लेकिन किसी की निगाह इस बोर्ड पर नहीं गई, या यूं भी कह सकते हैं कि किसी ने भी इस ओर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया.
वहीं, इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र बिष्ट का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है. मामले में जल्द कार्रवाई कर होर्डिंग हटाने का काम किया जाएगा. साथ ही आरोपी दुकानदार के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.