हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसके बाद गर्भवती मामले में नेपाली मूल के युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया गया.
जांच में गर्भवती पाई गई थी पीड़िता: शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र का हैं. 23 नवंबर 2021 को नाबालिग छात्रा घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी, जहां से वह लापता हो गई थी.24 नवंबर को उसके पिता ने भवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बॉर्डर बनबसा से बरामद किया. पता चला कि युवक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ नेपाल ले जाने की फिराक में था. मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई. वहीं जांच में सामने आया कि दोषी पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है.
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पीड़िता का कराया गया गर्भपात: गर्भवती होने पर किशोरी के जान के खतरा को देखते हुए कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया. पूरे मामले में नौ गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने पीड़िता के भरण पोषण के लिए जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है.