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NH-74 घोटाला: रिहाई के लिए हाई कोर्ट की शरण में डीपी सिंह, 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई - मुख्य आरोपी डीपी सिंह

NH-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर SIT ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था. डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

नैनीताल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Feb 12, 2019, 9:12 AM IST

नैनीताल: NH-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. डीपी सिंह ने अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

पढ़ें- पर्यटन स्थलों पर पुलिस की होगी विशेष नजर, मुख्यालय स्तर से की जा रही तैयारियां

बता दें, NH-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर SIT ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था. डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

इसके साथ ही टोल प्लाजा की जमीन में डीपी सिंह, प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की मिलीभगत से सतनाम सिंह समेत अन्य से जमीन को अपने नाम कर लाखों का मुआवजा हड़पने की साजिश का आरोप भी है. इस पर SIT ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था. जिसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं. इन सभी आरोपियों ने अपनी रिहाई और उन सभी पर एफआईआर खत्म करने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली है.

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नैनीताल: NH-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. डीपी सिंह ने अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

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बता दें, NH-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर SIT ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था. डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

इसके साथ ही टोल प्लाजा की जमीन में डीपी सिंह, प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की मिलीभगत से सतनाम सिंह समेत अन्य से जमीन को अपने नाम कर लाखों का मुआवजा हड़पने की साजिश का आरोप भी है. इस पर SIT ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था. जिसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं. इन सभी आरोपियों ने अपनी रिहाई और उन सभी पर एफआईआर खत्म करने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली है.

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स्लग- डीपी को राहत नही

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान- नैनीताल

एंकर- एन एच 74 घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिह को आज भी नैनीताल हाईकोट से राहत नही मिल सकी है,,, डीपी सिह अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाईकोट मे जमानत याचिका दायर की है,,,वही अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी,,,,
आपको बतादे कि एन एच 74 घोटाले के मामले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समंेत अन्य पर एस आई टी ने भुमी मुआवजे के घोटाले में करोडे के हेर फैर का मुकदमा दर्ज करा था साथ ही डी पी सिह पर कषृक भुमी को अकृषक दिखा कर भुमी का लैड युड बदल उसकी बैक डेट में 1-4-3 कर सरकार से करोडो रू लेने का अरोप है,,, वही टोल प्लाजा की जमीन में डीपी सिंह, प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की मिलीभगत से सतनाम सिंह समेत अन्य से जमीन को अपने नाम कर लाखों का मुआवजा हड़पने की साजिश का आरोप है,,, एस आई टी द्धारा इस सभी पर एफ आई आर दर्ज कोर्ट में पेश करा था जहा से कोर्ट ने इस सभी को जेल भेज दिया था जिसके बाद से ये भी जेल में बंद है,,,, वही ये सभी अपनी रिहाई और उन पर दर्ज एफआईआर को खत्म करने को लेकर नैनीताल हाईकोट की शरण में है 
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