हल्द्वानी : विशेष न्यायाधीश /अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले रिश्तेदार को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है.
एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला 10 दिसंबर 2019 के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां रामनगर में एक शादी समारोह के रिसेप्शन में 35 वर्षीय मानसिंह नाम के एक व्यक्ति अल्मोड़ा जनपद भतरौजखान से आया था. रिसेप्शन में रामनगर का एक परिवार भी पहुंचा था. जहां उसकी 6 वर्षीय बच्ची रिसेप्शन से अचानक लापता हो गई. परिजनों की ढूंढ खोज के बाद बच्ची को रिसेप्शन के दौरान छत के ऊपर कमरे से बरामद किया गया. जहां आरोपी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा था. जिसे परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा.
इस दौरान परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया. पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में आरोपी द्वारा बच्ची को छत के ऊपर ले जाते हुए देखा. जहां बच्ची ने आरोपी की शिनाख्त की. पुलिस ने साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को कोर्ट में पेश किया. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त और सजा भुगतने की बात भी कही.