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रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, हल्द्वानी में छात्रा को बनाया था हवस का शिकार

पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर छात्रा को फंसाया फिर घर में घुसकर उसे हवस का शिकार बनाया. यह मामला हल्द्वानी का है. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को सजा सुना दी है. युवक को अब 20 साल की सजा भुगतनी होगी. जब आरोपी ने छात्रा का रेप किया था, उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी. अब आरोपी 20 साल को हो गया है.

Haldwani Rape case
हल्द्वानी रेप केस
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Published : Jul 18, 2023, 10:29 PM IST

हल्द्वानीः आखिरकार छात्रा को हवस का शिकार बनाने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी माना है. साथ ही सजा भी सुना दी है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

साल 2021 की है घटनाः शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 14 सितंबर 2021 का है. जब एक नाबालिग छात्रा की मां ने हल्द्वानी कोतवाली में 17 वर्षीय युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया था. पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. पूरे मामले की सुनवाई विधि विवादित के तहत की गई.

इंस्टाग्राम के जरिए छात्रा से की थी दोस्ती, आरोपी की उम्र थी 17 सालः पूरे मामले में 7 गवाह और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश किए गए. जहां कोर्ट ने आरोपी युवक धीरज लोधियाल को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि 2021 में दोषी युवक की उम्र 17 साल थी. जहां किशोर ने इंस्टाग्राम के माध्यम से 14 वर्षीय छात्रा से दोस्ती की. जिसके बाद एक दिन युवक छात्रा के घर पहुंचा.
ये भी पढ़ेंः टिहरी से नाबालिग लड़की को भगाया फिर किया रेप, अब भुगतनी होगी 20 साल की सजा

आरोपी ने घर में घुसकर छात्रा का किया था रेपः जहां घर में छात्रा अकेली थी. छात्रा की मां ड्यूटी गई थी. इसी दौरान आरोपी किशोर ने छात्रा को गिफ्ट समेत अन्य सामान दिया और उसका शारीरिक शोषण किया. जिसकी जानकारी छात्रा की मां को लगी. जहां छात्रा के मां ने हल्द्वानी कोतवाली में उस समय किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि युवक जमानत पर था, जहां कोर्ट ने युवक को जेल भेजने की कार्रवाई की है.

हल्द्वानीः आखिरकार छात्रा को हवस का शिकार बनाने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी माना है. साथ ही सजा भी सुना दी है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

साल 2021 की है घटनाः शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 14 सितंबर 2021 का है. जब एक नाबालिग छात्रा की मां ने हल्द्वानी कोतवाली में 17 वर्षीय युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया था. पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. पूरे मामले की सुनवाई विधि विवादित के तहत की गई.

इंस्टाग्राम के जरिए छात्रा से की थी दोस्ती, आरोपी की उम्र थी 17 सालः पूरे मामले में 7 गवाह और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश किए गए. जहां कोर्ट ने आरोपी युवक धीरज लोधियाल को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि 2021 में दोषी युवक की उम्र 17 साल थी. जहां किशोर ने इंस्टाग्राम के माध्यम से 14 वर्षीय छात्रा से दोस्ती की. जिसके बाद एक दिन युवक छात्रा के घर पहुंचा.
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आरोपी ने घर में घुसकर छात्रा का किया था रेपः जहां घर में छात्रा अकेली थी. छात्रा की मां ड्यूटी गई थी. इसी दौरान आरोपी किशोर ने छात्रा को गिफ्ट समेत अन्य सामान दिया और उसका शारीरिक शोषण किया. जिसकी जानकारी छात्रा की मां को लगी. जहां छात्रा के मां ने हल्द्वानी कोतवाली में उस समय किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि युवक जमानत पर था, जहां कोर्ट ने युवक को जेल भेजने की कार्रवाई की है.

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