हल्द्वानी: प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना का इलाज करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने हल्द्वानी शहर के 6 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दी है. इन सभी निजी अस्पतालों में कुल बेड की संख्या के 25% कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है.
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज कर सकेंगे. इसके साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना अनिवार्य होगा, नहीं तो निजी अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि शहर के नीलकंठ अस्पताल, विवेकानंद अस्पताल, साईं अस्पताल, सेंट्रल अस्पताल, बृजलाल अस्पताल और केएचआरसी अस्पताल को चयनित किया गया है.
सीएमओ भागीरथी जोशी ने बताया कि आपदा के समय निजी अस्पतालों द्वारा सहयोग करने की शर्तें होती हैं. इसको देखते हुए इन अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक केवल सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को इलाज हो रहा था, लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी इलाज होना शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोना मरीजों को काफी फायदा होगा.