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महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर - नैनीताल न्यूज

पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बकाया जमा नहीं किया है.

Bhagat Singh koshyari
भगत सिंह कोश्यारी
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Published : Oct 15, 2020, 7:28 AM IST

नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बकाया जमा नहीं किया है. कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था. जिस पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है.

गौर हो कि नोटिस को 60 दिन 10 अक्तूबर को पूरे हो गए हैं. इसके बाद रूलक ने पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. रुलक संस्था ने पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था.

पढ़ें: बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए एक नवंबर से खुलेंगे स्कूल, जल्द जारी होगी SOP

गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूडी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का बकाया करीब 11 लाख जमा कर चुके हैं.

नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बकाया जमा नहीं किया है. कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था. जिस पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है.

गौर हो कि नोटिस को 60 दिन 10 अक्तूबर को पूरे हो गए हैं. इसके बाद रूलक ने पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. रुलक संस्था ने पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था.

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गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूडी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का बकाया करीब 11 लाख जमा कर चुके हैं.

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