नैनीताल: हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव,स्वास्थ्य सचिव, डीएम हरिद्वार व कुंभ मेलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे. इसकी कड़ी में आज ये सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.
आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जिला जज हरिद्वार को निर्देश दिया हैं कि वह मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों और व्यवस्थाओं की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. वहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि डीएम हरिद्वार के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव खुद मौके पर मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: कोरोना तय करेगा महाकुंभ-2021 का स्वरूप, जानिए क्यों?
हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से एक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिला जज हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र व अस्पतालों में उपलब्ध बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू व स्टाफ समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं की आख्या हाई कोर्ट में पेश करें.
ये भी पढ़ें: कुंभ, कोरोना और 'हिफाजत', उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
वहीं, कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि कुंभ क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को पूरा कर रिपोर्ट भी 15 फरवरी तक कोर्ट में पेश करें. प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, डीएम हरिद्वार, मेला अधिकारी हरिद्वार अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे.
ये भी पढे़ं : मजदूरों का 100 करोड़ दबाए बैठा वित्त विभाग, कैमरे के सामने छलका श्रम मंत्री का दर्द
वहीं, कुंभ मेले की एसओपी अब तक जारी न होने पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताई. उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार से कुंभ मेले की एसओपी (SOP ) मंगवाई जाये, ताकि समय रहते इसे जारी किया जा सके.