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केंद्र सरकार ने e-SHRAM पोर्टल किया लॉन्च, श्रमिकों को मिलेगा हर सरकारी योजना का लाभ

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Published : Sep 19, 2021, 11:00 AM IST

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए ई श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) लॉन्च किया है. इस पोर्टल से श्रमिकों को आसानी से हर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेंगा.

e-shram portal for workers
e-shram portal for workers

हल्द्वानी: देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है. जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकें. लेकिन ऐसे लाखों श्रमिक हैं जिनको किसी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसे में इन सभी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है. जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जुड़ सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. जिसके तहत उत्तराखंड के करीब 32 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जोकि आधार से सीड किया जाएगा. इस योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक अपने मोबाइल या सीएससी सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल किया लॉन्च.
श्रम आयुक्त उत्तराखंड संजय खेतवाल ने बताया कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजाना मजदूरी करने वाले मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों के साथ-साथ घरेलू कामगारों, मनरेगा, मछुआरे सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड से 32 लाख असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके तहत शासन स्तर पर कमेटी तैयार की गई है.

श्रमिक ई श्रम पोर्टल में अपना नाम, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार संबंधित जानकारियां के अलावा आधार कार्ड अपलोड कर श्रम पोर्टल से पंजीकृत हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिक को 12 अंकों का ई-कार्ड दिया जाएगा. जोकि पूरे देश में मान्य होगा. इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को केंद्र की कई तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा.

पढ़ें: 'इंडियन आइडल-12' के विजेता पवनदीप पहुंचे टिहरी, एक कार्यक्रम में की शिरकत

साथ ही ई श्रम पोर्टल से जुड़े सभी श्रमिकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर प्रदान किया गया है. जबकि, दुर्घटनावश स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख जबकि आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख का बीमा कवर का श्रमिक लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा डाटा बेस तैयार होने के बाद श्रमिक सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे.

हल्द्वानी: देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है. जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकें. लेकिन ऐसे लाखों श्रमिक हैं जिनको किसी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसे में इन सभी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है. जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जुड़ सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. जिसके तहत उत्तराखंड के करीब 32 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जोकि आधार से सीड किया जाएगा. इस योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक अपने मोबाइल या सीएससी सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल किया लॉन्च.
श्रम आयुक्त उत्तराखंड संजय खेतवाल ने बताया कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजाना मजदूरी करने वाले मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों के साथ-साथ घरेलू कामगारों, मनरेगा, मछुआरे सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड से 32 लाख असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके तहत शासन स्तर पर कमेटी तैयार की गई है.

श्रमिक ई श्रम पोर्टल में अपना नाम, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार संबंधित जानकारियां के अलावा आधार कार्ड अपलोड कर श्रम पोर्टल से पंजीकृत हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिक को 12 अंकों का ई-कार्ड दिया जाएगा. जोकि पूरे देश में मान्य होगा. इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को केंद्र की कई तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा.

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साथ ही ई श्रम पोर्टल से जुड़े सभी श्रमिकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर प्रदान किया गया है. जबकि, दुर्घटनावश स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख जबकि आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख का बीमा कवर का श्रमिक लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा डाटा बेस तैयार होने के बाद श्रमिक सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे.

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