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BH Series Vehicles: अब उत्तराखंड में भी ले पाएंगे बीएच सीरीज वाहन नंबर, जानें इसकी खासियत - haldwani latest news

अगर आपको साल में कई बार राज्य बदलने पड़ते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब आपको गाड़ी का बार-बार दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. बीएच सीरीज का नंबर जारी होते ही आप देश के किसी भी राज्य में अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं.

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Published : Jan 25, 2023, 7:38 AM IST

Updated : Jan 25, 2023, 9:57 AM IST

उत्तराखंड में भी ले पाएंगे बीएच सीरीज वाहन नंबर

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन ने बीएच सीरीज के वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को अनुमति दे दी है. अभी तक उत्तराखंड में बीएच सीरीज के वाहनों के नंबर जारी नहीं होते थे. अब बीएच सीरीज नंबर जारी होने के बाद अपने वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के पूरे भारत में कहीं भी चला सकेंगे. ऐसे में अब उत्तराखंड परिवहन विभाग में अपने वाहनों के लिए बीएच सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसका लाभ केवल सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगा.

उत्तराखंड में भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन नियम के लागू हो जाने के बाद इसके तहत नई गाड़ियों में इस सीरीज के नंबर प्लेट के साथ एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निर्देश दिए थे. कई राज्यों ने लागू कर दिया था. अभी तक उत्तराखंड में यह लागू नहीं था. BH सीरीज वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल सरकारी और निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. जहां कर्मचारियों का भारत के किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर होने पर वहां अपने वाहन के नंबर बदलने या किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होगा और बेधड़क अपने वाहनों को सड़क पर चला सकेंगे.
पढ़ें-रोजाना लाखों रुपये के राजस्व का चूना लगा रहे जुगाड़ वाहन, सख्ती से निपटेगा विभाग

सरकारी सर्विस करने वालों के अलावा निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को इस दायरे में रखा गया है. अगर किसी निजी कंपनी की चार कंपनियां अन्य राज्य में काम कर रही हैं तो उक्त कर्मचारी अपने बाहर के बीएच सीरीज नंबर के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय या डीलर के यहां अप्लाई कर सकता है. संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि सरकारी और निजी सेक्टर से जुड़े कर्मचारी अपने वर्क स्थान को दिखाकर अपने वाहनों का बीएच रजिस्ट्रेशन आवेदन कर सकेंगे. संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि बीएच सीरीज किये जाने का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों में वाहन ट्रांसफर सुविधा को आसान और सरल बनाना है. जिससे अब लोगों को अन्य राज्यों में जाकर अपनी नंबर सीरीज को बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बीएच सीरीज की नंबर प्लेट अन्य वाहनों के नंबर प्लेट से अलग होगी.
पढ़ें-देहरादून में स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान, 37 गाड़ियों का चालान और 6 बसें सीज

बीएच वाहनों का फायदा: BH मार्क नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अन्य राज्यों में जाकर नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. सीरीज सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध न होकर दोपहिया और चार पहिया सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. यह सीरीज सफेद रंग के बैकग्राउंड और काले रंग के नंबरों के साथ जारी की जाएगी. वाहन डीलर द्वारा वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरकर BH सीरीज को उपलब्ध कराये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसके अलावा निजी और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिनके ऑफिस चार से अधिक राज्यों में हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

BH सीरीज व्हीकल रजिस्‍ट्रेशन का यह है नियम: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति देती है. 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में ट्रांसफर करना होता है. जहां इसे चलाया जा रहा है. ऐसे समय में BH सीरीज नंबर प्लेट मालिकों को सुविधा होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को मूल राज्य से नए राज्य में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

उत्तराखंड में भी ले पाएंगे बीएच सीरीज वाहन नंबर

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन ने बीएच सीरीज के वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को अनुमति दे दी है. अभी तक उत्तराखंड में बीएच सीरीज के वाहनों के नंबर जारी नहीं होते थे. अब बीएच सीरीज नंबर जारी होने के बाद अपने वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के पूरे भारत में कहीं भी चला सकेंगे. ऐसे में अब उत्तराखंड परिवहन विभाग में अपने वाहनों के लिए बीएच सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसका लाभ केवल सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगा.

उत्तराखंड में भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन नियम के लागू हो जाने के बाद इसके तहत नई गाड़ियों में इस सीरीज के नंबर प्लेट के साथ एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निर्देश दिए थे. कई राज्यों ने लागू कर दिया था. अभी तक उत्तराखंड में यह लागू नहीं था. BH सीरीज वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल सरकारी और निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. जहां कर्मचारियों का भारत के किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर होने पर वहां अपने वाहन के नंबर बदलने या किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होगा और बेधड़क अपने वाहनों को सड़क पर चला सकेंगे.
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सरकारी सर्विस करने वालों के अलावा निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को इस दायरे में रखा गया है. अगर किसी निजी कंपनी की चार कंपनियां अन्य राज्य में काम कर रही हैं तो उक्त कर्मचारी अपने बाहर के बीएच सीरीज नंबर के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय या डीलर के यहां अप्लाई कर सकता है. संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि सरकारी और निजी सेक्टर से जुड़े कर्मचारी अपने वर्क स्थान को दिखाकर अपने वाहनों का बीएच रजिस्ट्रेशन आवेदन कर सकेंगे. संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि बीएच सीरीज किये जाने का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों में वाहन ट्रांसफर सुविधा को आसान और सरल बनाना है. जिससे अब लोगों को अन्य राज्यों में जाकर अपनी नंबर सीरीज को बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बीएच सीरीज की नंबर प्लेट अन्य वाहनों के नंबर प्लेट से अलग होगी.
पढ़ें-देहरादून में स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान, 37 गाड़ियों का चालान और 6 बसें सीज

बीएच वाहनों का फायदा: BH मार्क नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अन्य राज्यों में जाकर नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. सीरीज सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध न होकर दोपहिया और चार पहिया सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. यह सीरीज सफेद रंग के बैकग्राउंड और काले रंग के नंबरों के साथ जारी की जाएगी. वाहन डीलर द्वारा वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरकर BH सीरीज को उपलब्ध कराये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसके अलावा निजी और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिनके ऑफिस चार से अधिक राज्यों में हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

BH सीरीज व्हीकल रजिस्‍ट्रेशन का यह है नियम: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति देती है. 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में ट्रांसफर करना होता है. जहां इसे चलाया जा रहा है. ऐसे समय में BH सीरीज नंबर प्लेट मालिकों को सुविधा होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को मूल राज्य से नए राज्य में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

Last Updated : Jan 25, 2023, 9:57 AM IST
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