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हल्द्वानी के बाजार में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, लाइसेंस चाहिए तो ये हैं गाइडलाइन

Ban on sale of firecrackers in Haldwani market अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं और पटाखों का व्यवसाय करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इस बार पटाखे आम बाजार में नहीं बिकेंगे. पटाखों के लिए शहर से बाहर स्थान आवंटित किया जायेगा. क्या है जिला प्रशासन की रणनीति, पढ़िए इस खबर में.

firecrackers in Haldwani market
हल्द्वानी पटाखा समाचार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 26, 2023, 11:12 AM IST

Updated : Oct 26, 2023, 12:55 PM IST

हल्द्वानी के बाजार में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

हल्द्वानी: दीपावली का समय नजदीक है. ऐसे में हल्द्वानी में पटाखों का बड़ा व्यापार होता है. कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में पहाड़ से लेकर मैदान तक के पटाखों का कारोबार होता है. ऐसे में जिला प्रशासन ने पटाखे बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस और आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी में बाजार के अंदर पटाखा बिक्री पर रोक: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. बाजार के भीतर इस बार पटाखा बाजार नहीं लगेगी. पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया है. साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन और अग्निशमन विभाग मिलकर एक स्थान तय करेंगे. दीपावली से तीन दिन पूर्व आतिशबाजी बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

शहर के बाहर लगेंगी पटाखों की दुकानें: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि पटाखे के जो भी भंडारण हैं, वह शहर से बाहर होंगे. इसके अलावा उनके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना जरूरी है. सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर और उसके आसपास सभी पटाखा बेचने वाले होलसेलर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें पटाखे हटाने के निर्देश दिए गए थे. जिनकी दुकानें पटाखों से खाली कर दी गई हैं. अब दीपावली से तीन दिन पूर्व प्रशासन तय करेगा कि आतिशबाजी का बाजार कहां लगेगा और अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों की एनओसी के बाद ही पटाखे बेचने की परमिशन दी जाएगी.

आग की दृष्टि से संवेदनशील है हल्द्वानी शहर: गौरतलाब है हल्द्वानी शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. इस कारण आग के दृष्टि से शहर अति संवेदनशील है. पूर्व में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में जिला प्रशासन इस बार पटाखों का कारोबार करने वालों से सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है.
ये भी पढ़ें: हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने की छापेमारी, 14 पटाखा दुकानदारों के लाइसेंस किये निरस्त

हल्द्वानी के बाजार में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

हल्द्वानी: दीपावली का समय नजदीक है. ऐसे में हल्द्वानी में पटाखों का बड़ा व्यापार होता है. कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में पहाड़ से लेकर मैदान तक के पटाखों का कारोबार होता है. ऐसे में जिला प्रशासन ने पटाखे बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस और आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी में बाजार के अंदर पटाखा बिक्री पर रोक: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. बाजार के भीतर इस बार पटाखा बाजार नहीं लगेगी. पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया है. साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन और अग्निशमन विभाग मिलकर एक स्थान तय करेंगे. दीपावली से तीन दिन पूर्व आतिशबाजी बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

शहर के बाहर लगेंगी पटाखों की दुकानें: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि पटाखे के जो भी भंडारण हैं, वह शहर से बाहर होंगे. इसके अलावा उनके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना जरूरी है. सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर और उसके आसपास सभी पटाखा बेचने वाले होलसेलर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें पटाखे हटाने के निर्देश दिए गए थे. जिनकी दुकानें पटाखों से खाली कर दी गई हैं. अब दीपावली से तीन दिन पूर्व प्रशासन तय करेगा कि आतिशबाजी का बाजार कहां लगेगा और अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों की एनओसी के बाद ही पटाखे बेचने की परमिशन दी जाएगी.

आग की दृष्टि से संवेदनशील है हल्द्वानी शहर: गौरतलाब है हल्द्वानी शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. इस कारण आग के दृष्टि से शहर अति संवेदनशील है. पूर्व में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में जिला प्रशासन इस बार पटाखों का कारोबार करने वालों से सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है.
ये भी पढ़ें: हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने की छापेमारी, 14 पटाखा दुकानदारों के लाइसेंस किये निरस्त

Last Updated : Oct 26, 2023, 12:55 PM IST
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