नैनीताल: अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती की अग्रिम जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्हें 10 नवंबर से पूर्व ट्रायल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने को कहा है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका को नहीं सुना था. हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा उन पर लगाये गए 2 लाख के जुर्माने पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि चंद्रशेखर करगेती के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल ने 2016 में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रावधानों के अंतर्गत, थाना बसंत विहार, देहरादून में मुकदमा दर्ज करवाया था. विवेचना के बाद करगेती के विरुद्ध ट्रायल में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस चार्जशीट को निरस्त कराने, ट्रायल कोर्ट के समन आदेश और गैरजमानती आदेश को निरस्त कराने के लिए करगेती ने 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने 2018 में याचिका खारिज करते हुए करगेती पर कोर्ट के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 2 लाख रुपये के जुर्माने को करगेती के अधिवक्ता के अनुरोध पर माफ कर दिया. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने करगेती की विशेष जमानत याचिका खारिज कर दी.
जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई. वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश घोषित हो गया है. हाई कोर्ट अब 8 नवंबर को खुलेगा. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि अगले हफ्ते हाई कोर्ट में दीपावली अवकाश होगा. अब कोर्ट 8 नवंबर को खुलेगा और उस दिन हाई कोर्ट परिसर में दीपावली मिलन समारोह होगा.