नैनीताल: शहर के मेट्रोपोल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति पर हुए अतिक्रमण पर जल्द ही जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 130 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद से अब अतिक्रमणकारियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं.
वहीं, शत्रु संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन कार्की ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शत्रु संपत्ति से कब्जा खाली करवाने की मांग की थी. जिसके बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू की है. नैनीताल एसडीएम राहुल शाह ने बताया मेट्रोपोल क्षेत्र में करीब 22 हजार 500 वर्ग मीटर में शत्रु संपत्ति है. जिसमें से करीब 99 करोड़ की 11 हजार 400 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है.
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अतिक्रमण कार्यों को बीते लंबे समय से शत्रु संपत्ति से कब्जा खाली करने के नोटिस जारी किए गये, मगर इसके बाद भी किसी ने अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया है. इस पर अब जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है. अगर 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
क्या होती हैं शत्रु संपत्ति: 15 अगस्त 1947 में भारत, पाकिस्तान के अलग होने, 1962 में चीन, 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए नागरिकों को भारत सरकार शत्रु मानती है. भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया. जिसके तहत शत्रु संपत्ति की देखरेख एक कस्टोडियन को दी गई. केंद्र सरकार में इसके लिए कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग भी है, जिसे शत्रु संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार है.