रामनगर: किशोरी की बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को की धाराओं मुकदमा दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को एक व्यक्ति ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसमें उसने कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी को बीते दिनों तेलीपुरा निवासी सुब्हान बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पिता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया है.
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इस मामले में एसएसआई जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.