नैनीताल: जिला अदालत ने सितंबर 2015 में बाजपुर थानाध्यक्ष रजत कसाना को 5 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में तीन अभियुक्तों को 5 साल की जेल व 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर सभी आरोपियों को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
बता दें, दिनेशपुर थानाध्यक्ष रजत कसाना ने 13 सितंबर 2015 को तत्कालीन सीओ बाजपुर राजीव मोहन को सूचना दी थी कि उनके द्वारा दिनेशपुर थाना क्षेत्र में रविंद्र नामक व्यक्ति को धोखाधड़ी की धारा 420, 407 समेत अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की वह खुद जांच भी कर रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि मामले में आरोपी व्यक्ति को बचाने व आरोपी का नाम मुकदमे से हटाने के लिए क्षेत्र में रहने वाले तीन व्यक्ति दबाव बना रहे हैं. साथ ही उन्हें 5 लाख की रिश्वत दे रहे हैं, जिन्हें उनके द्वारा हिरासत में लिया गया है.
सूचना के बाद तत्कालीन सीओ राजीव मोहन मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा नोएडा निवासी राधेश्याम, रविशंकर मिश्रा और मोहन द्विवेदी से पूछताछ की गई. साथ ही तीनों की तलाशी ली गई. तीनों व्यक्तियों के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे. जिसके बाद पुलिस टीम ने रिश्वत देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और भ्रष्टाचार के मामले पर तीनों पर मुकदमा दर्ज किया था.
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घटना के बाद सीओ ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया. तत्कालीन सीओ बीएस चौहान द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए. जिसके आधार पर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने तीनों को 5 साल के कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.