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कोरोना संक्रमण को देखते हुए 495 कैदियों की होगी पैरोल पर रिहाई - पैरोल पर छोड़े जाएंगे कैदी

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में 495 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा. इसमें 174 कैदी हल्द्वानी जेल से जबकि 261 कैदी उधम सिंह नगर की जेल से छोड़े जाएंगे.

हल्द्वानी जेल
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Published : May 11, 2021, 11:33 AM IST

हल्द्वानी: कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिले की जेलों से 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर रिहाई देने की बात कही गई है. हल्द्वानी जेल प्रशासन ने रिहा होने वाले कैदियों की सूची हाईपावर कमेटी के पास भेजी है. कमेटी के आदेश के बाद हल्द्वानी जेल से कुल 174 कैदियों की रिहाई की जाएगी, जिसमें 146 अंडर ट्रायल जबकि 28 कैदी सजायाफ्ता हैं.

तीन महीने के पैरोल पर रिहा होंगे कैदी

इसके अलावा उधम सिंह नगर की जेल से 261 कैदी अंडर ट्रायल जबकि 60 कैदी सजायाफ्ता छोड़े जाने की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गयी है. प्राधिकरण के आदेश पर जेल प्रशासन इनको तीन महीने की पैरोल पर रिहा करेगा. पिछले साल के कोरोना संक्रमण के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. उसी की तर्ज पर इस बार भी कैदियों की रिहाई की जानी है.

पढ़ें: नैनीताल में देर रात एक बंद घर मे लगी आग, सामान जलकर हुआ राख

राज्य की हाईपावर कमेटी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे कैदियों की सूची मांगी है, जिनको तीन महीने की पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है. हल्द्वानी जेल के जेलर संजीव ह्यांकी ने बताया है कि छेड़छाड़, गैंगस्टर, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म आदि कुछ धाराओं के कैदी इसमें शामिल नहीं हैं.

हल्द्वानी: कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिले की जेलों से 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर रिहाई देने की बात कही गई है. हल्द्वानी जेल प्रशासन ने रिहा होने वाले कैदियों की सूची हाईपावर कमेटी के पास भेजी है. कमेटी के आदेश के बाद हल्द्वानी जेल से कुल 174 कैदियों की रिहाई की जाएगी, जिसमें 146 अंडर ट्रायल जबकि 28 कैदी सजायाफ्ता हैं.

तीन महीने के पैरोल पर रिहा होंगे कैदी

इसके अलावा उधम सिंह नगर की जेल से 261 कैदी अंडर ट्रायल जबकि 60 कैदी सजायाफ्ता छोड़े जाने की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गयी है. प्राधिकरण के आदेश पर जेल प्रशासन इनको तीन महीने की पैरोल पर रिहा करेगा. पिछले साल के कोरोना संक्रमण के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. उसी की तर्ज पर इस बार भी कैदियों की रिहाई की जानी है.

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राज्य की हाईपावर कमेटी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे कैदियों की सूची मांगी है, जिनको तीन महीने की पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है. हल्द्वानी जेल के जेलर संजीव ह्यांकी ने बताया है कि छेड़छाड़, गैंगस्टर, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म आदि कुछ धाराओं के कैदी इसमें शामिल नहीं हैं.

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