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दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा, 60 हजार भरना होगा जुर्माना

हल्द्वानी में नाबालिग बेटी से यौन शोषण के मामले में आरोपी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा
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Published : Jan 30, 2020, 7:19 PM IST

हल्द्वानीः सिविल कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि शर्मसार घटना 23 अक्टूबर 2018 की है. जहां पर एक पिता अपने 12 साल की नाबालिग बेटी का लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था. इतना ही नहीं आरोपी पिता इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. जिसके बाद पीड़िता की बुआ उसे लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया.

दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा.

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मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया था. इसी कड़ी में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. अधिवक्ता अनिता जोशी के मुताबिक दोषी पिता को इस शर्मनाक घटना में सजा दिलाने के लिए 9 गवाह पेश किए गए. साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर 376(ab) धारा के तहत दुष्कर्मी पिता को बेटी के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया है.

हल्द्वानीः सिविल कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि शर्मसार घटना 23 अक्टूबर 2018 की है. जहां पर एक पिता अपने 12 साल की नाबालिग बेटी का लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था. इतना ही नहीं आरोपी पिता इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. जिसके बाद पीड़िता की बुआ उसे लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया.

दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा.

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मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया था. इसी कड़ी में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. अधिवक्ता अनिता जोशी के मुताबिक दोषी पिता को इस शर्मनाक घटना में सजा दिलाने के लिए 9 गवाह पेश किए गए. साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर 376(ab) धारा के तहत दुष्कर्मी पिता को बेटी के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया है.

Intro:sammry- दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा 60 हजार जुर्माना अपनी ही नाबालिग बेटी से करता था दुष्कर्म। एंकर- हल्द्वानी सिविल कोर्ट विशेष न्यायाधीश पास्को मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने बेटी का यौन शोषण करने वाला आरोपी पिता को 20 साल की कठोर सजा सजा सुनाई है ।साथ ही ₹60000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी के मुताबिक दोषी पिता को को इस शर्मनाक घटना में सजा दिलाने के लिए 9 गवाह पेश किए गए। साक्षी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर 376ab धारा के तहत दुष्कर्मी पिता को अपनी बेटी के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया है।


Body:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि सरकारी शर्मसार घटना 23 अक्टूबर 2018 की है जब 12 साल की नाबालिका का उसका पिता पिछले लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था जिसके बाद पीड़िता के बुआ ने पूरे मामले को हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश पास्को मनीष कुमार पांडे की कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा था गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया । बाइट- अनिता जोशी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता


Conclusion: हल्द्वानी की रहने वाली 12 वर्षीय छात्रा की बुआ छात्रा को लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और उसके पिता के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया था कि उसका पिता पिछले डेढ़ सालों से उसके साथ यौन शोषण कर रहा था और उसको बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था ।
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