हल्द्वानी: न्यू मोटर व्हीकल कानून के तहत 1 अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब कबाड़ चुके हैं. सरकारी विभाग अब इन वाहनों का इस्तेमाल राजकीय कार्यों के लिए नहीं कर सकते हैं. संबंधित विभाग अब इन वाहनों को परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलाम कर सकेंगे. केंद्र सरकार के नई स्क्रैप नीति के तहत अब इन वाहनों को परिवहन विभाग के वेबसाइट पर अधिकृत स्क्रैप डीलर ही इन वाहनों को खरीद सकेंगे. एक्ट के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ियों को नहीं बेचा जाएगा.
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि नैनीताल जनपद में 303, जबकि उधम सिंह नगर में 159 सरकारी वाहन हैं. जिनकी अवधि 15 साल पूरी हो चुकी है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ हो चुके हैं. इन वाहनों के संबंध में जिलाधिकारी और संबंधित विभाग को पत्र भेज नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नीलाम करने के लिए पत्र लिखा गया है. संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि नियमानुसार सभी वाहनों के परमिट रद्द हो गए हैं और कोई भी विभाग इस वाहनों को अगर सड़क पर दौड़ता हुआ पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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संदीप सैनी ने बताया कि 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू कर दी गई है, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके. स्क्रैप पॉलिसी के तहत परिवहन, निगमों बसों और निकायों के वाहनों भी शामिल हैं. कबाड़ हो चुके सरकारी वाहनों को परिवहन विभाग की ओर से वेबसाइट पर अधिकृत स्क्रैप डीलर को ही दिया जाएगा. जबकि जिले में अब तक किसी कंपनी ने स्क्रैपिंग यार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. लेकिन विभाग अपने कबाड़ हो चुके वाहनों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन नीलामी कर सकेंगे. जहां वेबसाइट पर अधिकृत स्क्रैप डीलर वाहन को खरीद सकेगा.