हल्द्वानी: उत्तराखंड में सिंगल यूज पॉलीथिन (single use polythene) के उपयोग पर हाईकोर्ट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. जिसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर निकाय पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी के तहत राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पंचायत ने बिंदुखत्ता क्षेत्र से 15 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त किया और संबंधित व्यापारी पर दो लाख की चालानी कार्रवाई की.
बता दें कि आज शाम लालकुआं तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में नगर पंचायत लालपुर की टीम ने बिंदुखत्ता क्षेत्र के इंदिरानगर द्वितीय में स्थित एक गोदाम में छापेमारी की. जहां से करीब 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की. इसके अलावा प्रशासन की टीम ने एक दर्जन अन्य व्यापारियों के पास भी सिंगल यूज पॉलीथिन जब्त किया है. जिनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है.
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तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर इंदिरानगर द्वितीय में टिंकू उर्फ मुन्ना नामक व्यक्ति के गोदाम से करीब 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक (15 quintals banned plastic) एवं पॉलीथिन पकड़ी गई है. आरोपी के खिलाफ 2 लाख रुपए का चालान किया गया है. इसके अलावा कार रोड क्षेत्र में दो दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद (Banned polythene seized in huge quantity) की गई. वहीं, लालकुआं बाजार में भी आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों को पॉलीथिन रखने पर 10 से 20 हजार रुपए तक का चालान किया गया.